भिण्ड, 13 दिसम्बर। कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार एस ने अंत्योदय परिवार के अंतर्गत 28 स्वीकृत श्रेणियों में पात्र हितग्रायिों को लाभान्वित करने हेतु कार्यक्रम निर्धारित किया है। प्रस्तावित कार्यक्रम अनुसार निकायवार स्थलों का चिन्हांकन 15 दिसंबर तक, दलों का गठन एवं उनका प्रशिक्षण 24 दिसंबर तक, दलों द्वारा सर्वे की कार्रवाई सात जनवरी 2022 तक, सर्वे अनुसार रिपोर्ट प्रस्तुत करना 14 जनवरी तक, चिन्हांकित हितग्राहियों को पात्रता पर्ची जारी करना 28 जनवरी तक एवं अंतिम रिपोर्ट 31 जनवरी तक का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है।
प्रमुख सचिव, मप्र शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग भोपाल के निर्देशानुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत 27 प्राथमिकता श्रेणियों एवं एक श्रेणी अंत्योदय परिवार की इस प्रकार कुल 28 स्वीकृत श्रेणियों में पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित करने के प्रावधान दिए गए है। यद्यपि भिक्षावृत्ति प्रतिबंधित है तथापि यदा-कदा शहरों में झुग्गी झोपड़ी बस्तियों में विभिन्न धार्मिक स्थलों के पास में धर्मशालाओं इत्यादि के आस-पास मांग कर जीवन यापन करने वाले गरीब लोग देखे जाते है।
यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि इन लोगों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत खाद्यान्न पात्रता पर्ची जारी की गई है ताकि उनको निकटतम उचित मूल्य दुकान से खाद्यान्न प्राप्त हो सके। इस संबंध में ऐसी बस्तियों तथा स्थानों को चिन्हांकित कर इनका एक सर्वे किया जाना है तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत पात्र परिवार, व्यक्तियों की जानकारी प्राप्त की जाए। इनमें से जिन लोगों की पात्रता पर्ची नही बनी है एक अभियान चलाकर बनाई जाएं। उक्त सर्वे के लिए सर्वप्रथम स्थलों का चिन्हांकन कर दलों का गठन कर उनको क्षेत्र बांट दिए जाए एवं दिए गए कार्यक्रम अनुसार सर्वे कर निर्धारित प्रारूप में रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। वर्तमान में पात्रता पर्ची बनाने के लिए हितग्राही का अधार नंबर तथा 28 श्रेणियों के अंतर्गत पात्रता श्रेणी का प्रमाणीकरण आवश्यक है। उक्त सर्वे में कुछ ऐसे व्यक्ति भी हो सकते है जिनके पास कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं हो। इसके लिए उनका संबंधित निकाय, एसडीओ, रेवन्यू से प्रमाणीकरण करवाया जाकर उनको अन्य वंचित श्रेणी में रखा जाकर प्राथमिकता से पात्रता पर्ची बनाई जाए ताकि उनके लिए आधार नंबर की अनिवार्यता को शिथिल करते हुए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का लाभ दिलाया जा सके।