भिण्ड, 13 दिसम्बर। सचिव राज्य निर्वाचन आयोग ने जानकारी दी है कि पंचायत निर्वाचन में आरक्षित पद से निर्वाचन लडऩे वाले अभ्यर्थी से यह अपेक्षा रहेगी कि वह नाम निर्देशन-पत्र के साथ मप्र शासन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निर्धारित विहित प्रारूप में जाति प्रमाण-पत्र संलग्न करें।
उन्होंने बताया है कि यदि अभ्यर्थी के पास नाम निर्देशन-पत्र भरते समय जाति प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं है, तो अभ्यर्थी को उस वर्ग का सदस्य होने बाबत, जिसके लिए स्थान आरक्षित है, अपना जाति संबंधी शपथ-पत्र नाम निर्देशन-पत्र की संवीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। अभ्यर्थी द्वारा जाति प्रमाण-पत्र अथवा शपथ-पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर नाम निर्देशन-पत्र निरस्त कर दिया जाएगा।
सेक्टर भ्रमण हेतु वाहनों उपलब्ध कराने के निर्देश
भिण्ड। त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन हेतु मतदान केन्द्रों पर निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सेक्टर मजिस्ट्रेटों को अपने अपने मतदान केन्द्रों का निरीक्षण एवं अन्य कार्य जो आयोग द्वारा निर्धारित है, के क्रियान्वयन हेतु वाहनों की आवश्यकता है। जिला निर्वाचन अधिकारी स्थानीय निर्वाचन के निर्देशों के पालन में सेक्टर मजिस्ट्रेटों को वाहनों की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया है।
अनुविभागीय अधिकारी भिण्ड एवं प्रभारी अधिकारी यातायात त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन उदयसिंह सिरकवार ने सभी कार्यालय प्रमुखों को पत्र जारी कर कहा है कि उक्त निर्देशों के पालन में आप अपने कार्यालय में संलग्न वाहनों को 14 दिसंबर सुबह आठ बजे से निर्वाचन समाप्ति तक मय वाहन चालक के उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।