सागर, 12 दिसम्बर। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रहली, जिला सागर श्री प्राची श्रीवास्तव के न्यायालय ने महिला से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी अखलेश पुत्र संतोष आदिवासी उम्र लगभग 26 साल निवासी ग्राम बलेह, थाना रहली, जिला सागर को धारा 456 एवं 354 भादंवि में एक-एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं एक-एक हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण में सहायक जिला अभियोजन अधिकारी आशीष त्रिपाठी ने राज्य शासन की ओर से पक्ष रखा।
मीडिया प्रभारी/सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सागर सौरभ डिम्हा के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि फरियादिया ने थाना रहली में इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई कि 17 जून 2014 को रात्रि करीब 11 बजे की बात है, उसका पति घर पर नहीं था, उसी समय आरोपी अखलेश आदिवासी कुंडी खोलकर घर में घुस आया और आरोपी फरियादिया को बुरी नियत से छूने लगा। तो फरियादिया चिल्लाई जिससे उसके परिवार के अन्य सदस्य वहां आ गए। जिन्हें देखकर आरोपी वहां से भाग गया। उक्त घटना के संबंध में प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियुक्त अखलेश आदिवासी के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जहां अभियोजन ने महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत किए। न्यायालय ने उभय पक्ष को सुना, प्रकरण के तथ्य, परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी अखलेश पुत्र संतोष आदिवासी उम्र लगभग 26 साल निवासी ग्राम बलेह, थाना रहली, जिला सागर को धारा 456 एवं 354 भादंवि में एक-एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं एक-एक हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित करने का आदेश दिया है।