रायसेन, 12 दिसम्बर। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला रायसेन के न्यायालय ने निर्णय पारित करते हुए विस्फोटक से गंभीर चोट कारित करने वाले आरोपी रुपसिंह पुत्र बिहारीलाल लोधी उम्र 60 वर्ष निवासी सलामतपुर, जिला रायसेन को दोषी पाते हुए एक वर्ष के कठोर कारावास तथा एक हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। मामले में राज्य की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी रायसेन श्रीमती किरण नंद किशोर ने की।
प्रकरण की पैरवी कर रहीं मीडिया प्रभारी जिला रायसेन श्रीमती किरण नंद किशोर के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि घटना दिनांक को सहायक उपनिरीक्षक देवेन्द्र मिश्रा ने थाना निशातपुरा भोपाल में प्राप्त प्री-एमएलसी जांच दौरान किए गए घटना स्थाल निरीक्षण में शेखर तथा उसके माता-पिता के प्री-एमएलसी अवलोकन से आरोपी मकान स्वामी रूपसिंह द्वारा विस्फोटक पदार्थ को लापरवाही व उपेक्षा पूर्वक रखा, जिसमें विस्फोट होने से शेखर के दोनों हाथों में गंभीर चोट आना पाया जाने से आरोपी के विरुद्ध थाना सलामतपुर में धारा 286, 338 भादंवि के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया। आहत का मेडिकल करवाया गया तथा साक्षीगण के कथन लिए गए तथा अन्य विवेचना उपरांत 19 अगस्त 2016 को अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। विचारण उपरांत आरोपी रूपसिंह पुत्र बिहारी लाल लोधी उम्र 60 वर्ष निवासी सलामतपुर, जिला रायसेन को दोषी पाते हुए एक वर्ष के कठोर कारावास तथा एक हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है।