विदिशा, 12 दिसम्बर। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायालय पॉक्सो) विदिशा सुश्री प्रतिष्ठा अवस्थी के न्यायालय ने अवयस्क अभियोक्त्री का दुव्र्यापार कर लैंगिक शोषण के लिए खरीदकर उसके साथ बालात्संग करने आरोपी कुलदीप उर्फ कमल सिंह राजपूत की जमानत याचिका खारिज कर दी है। प्रकरण में विशेष लोक अभियोजक श्रीमती प्रतिभा गौतम ने जमानत आवेदन पर तर्क प्रस्तुत किया।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी जिला विदिशा सुश्री गार्गी झा के अनुसार अभियोजन कहानी इस प्रकार है कि आरोपी द्वारा फरियादी को सहआरोपीगण से खरीदा था व अपनी पत्नी बनाकर मारता पीटता था और गलत काम करता था। तीन महीने बाद उसे पुन: आरोपीगण को वापस कर दिया। इसके अनुसार अभियुक्त द्वारा अव्यस्क का दुव्र्यापार किया गया। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने न्यायालय के समक्ष जमानत आवेदन पेश किया। विशेष लोक अभियोजक श्रीमती प्रतिभा गौतम ने जमानत आवेदन पर तर्क प्रस्तुत किया, जिनके तर्कों से सहमत होकर न्यायालय ने जमानत आवेदन निरस्त कर दिया है।