अबोध बालिका के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने वाले आरोपी की जमानत खारिज

आरोपी रहेगा सलाखों के पीछे

विदिशा, 12 दिसम्बर। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायालय पॉक्सो) विदिशा सुश्री प्रतिष्ठा अवस्थी के न्यायालय ने अबोध बालिका के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने वाले आरोपी भगवान सिंह लोधी निवासी ग्राम रसुल्ली थाना करारिया की जमानत याचिका खारिज कर दी है। प्रकरण में विशेष लोक अभियोजक श्रीमती प्रतिभा गौतम द्वारा जमानत आवेदन पर तर्क प्रस्तुत किया गया।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी जिला विदिशा सुश्री गार्गी झा के अनुसार अभियोजन कहानी इस प्रकार है कि आरोपी द्वारा पांच वर्षीय अवयस्क बालिका के साथ गलत काम करने का प्रयास किया गया। न्यायालय द्वारा वर्तमान समय में महिलाओं एवं बालिकाओं के प्रति बढ़ते हुए यौन अपराधों को देखते हुए जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं हुआ। विशेष लोक अभियोजक श्रीमती प्रतिभा गौतम द्वारा जमानत आवेदन पर तर्क प्रस्तुत किया गया, जिनके तर्कों से सहमत होकर न्यायालय ने जमानत आवेदन निरस्त कर दिया है।