घर में घुसकर छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को एक वर्ष का कारावास

ग्वालियर, 03 दिसम्बर। अनन्यत: विशेष न्यायाधीश (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम) ग्वालियर श्रीमती आरती शर्मा के न्यायालय ने घर में घुसकर जबरजस्ती छेड़छाड़ करने वाले आरोपी नरेश पुत्र अनंत सिंह रावत उम्र 23 साल निवासी मौनीबाबा मन्दिर के पीछे माडरे की माता, थाना झांसी रोड जिला ग्वालियर को धारा 354, 454 भादवि में दोषी पाते हुए एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं 100-100 रुपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी हरिओम वर्मा ने घटना के बारे में बताया कि अभियोक्त्री ने लेखीय आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि छह मई 2016 को दोपहर करीब 12 बजे वह अपने घर पर अकेली थी तभी अभियुक्त घर में घुस आया और बुरी नियत से पीछे से आकर उसकी जेठ भर ली और कहा कि वह उससे शादी करना चाहता है, फरियादिया ने आरोपी को धक्का देकर हटाया व चिल्लाई तो पड़ौसी गौरव, बल्लू व मनोज ने बचाया, इन सबको देखकर अभियुक्त वहां से भाग गया। अभियुक्त काफी दिनों से फरियादिया का पीछा कर रहा था, जाते-जाते आरोपी ने जान से मारने की धमकी दी। जिस पर से थाना कंपू पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया। विवेचना दौरान अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया, जिस पर से न्यायालय ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य व साक्षीगण की अभिसाक्ष्य तथा तर्कों से सहमत होकर आरोपी को सजा सुनाई है।