रुपयों के लेन-देन में मारपीट करने वाले आरोपी को छह माह का कारावास

रायसेन, 04 दिसम्बर। जेएमएफसी बरेली के न्यायालय ने रुपयों के लेन-देन में मारपीट कर जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी अरविन्द पुत्र हल्के भैया राजपूत उम्र 39 वर्ष निवासी ग्राम सीरावाड़ा, थाना बरेली को दोषी पाते हुए छह माह का सश्रम कारावास एवं 500 रुपए के जुर्माने से दण्डित किया है।
अभियोजन मीडिया प्रभारी जिला रायसेन श्रीमती शारदा शाक्य के अनुसार प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि फरियादी द्वारा थाने में इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि 28 नवंबर 2017 को शाम करीब छह बजे उसने अभियुक्त अरविंद राजपूत के साडूभाई बल्लू से भैंस खरीदी थी, जिसको उसने ब्याने में छह हजार रुपए दिए थे और उसने कहा था कि 15 दिन में सारे रुपए देगा। फरियादी अभियुक्त को समय पर रुपए नहीं दे पाया इसी बात पर से अभियुक्त गाली देते हुए बोला कि भैंस खरीदने के रुपए नहीं रहते तो सौदा क्यों करता है और हाथ में लिए लाठी फरियादी के बाएं पैर के पंजे में मार दी, जिससे उसे चोटे आईं। अभियुक्त बोला कि गांव में भैंस खरीदने का धंधा किया तो वह फरियादी को जान से खत्म कर देगा। फरियादी की शिकायत पर थाना बरेली पुलिस ने अपराध क्र.664/2017 धारा 294,323,506 भादंवि पंजीबद्ध किया एवं अनुसंधान उपरांत न्यायालस के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत किया। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी एडीपीओ बरेली ने की। न्यायालय जेएमएपफसी बरेली ने आरोपी अरविन्द राजपूत को धारा 325 भादंवि में छह माह का सश्रम कारावास एवं 500 रुपए जुर्माने से दण्डित किया है।