दुष्कर्म के आरोपी को उम्र कैद, 20 हजार का जुर्माना भी लगाया

भिण्ड, 17 अगस्त। सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश भिण्ड मनोज कुमार तिवारी की अदालत ने दो साल पुराने दुष्कर्म के मामले में आरोपी दिनेश राजावत को दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा एवं 20 हजार रुपए अर्थदण्ड से दण्डित किया है। शासन की ओर से मामले की पैरवी अपर लोक अभियोजक उत्तम सिंह राजपूत ने की।
अभियोजन के अनुसार टेहनगुर निवासी आरोपी दिनेश राजावत 2 मार्च 2023 की रात 11.45 बजे महिला के घर छत से घुसा। उस समय पीडिता बरामदे में सो रही थी। आरोपी ने उसका मुंह दबाकर जबरन दुष्कर्म किया और किसी को बताए जाने पर जान से मारने की धमकी दी। पीडिता की चीख सुनकर जेठ की लडकी जाग गई और पास में बैठे पति व ससुरालजनों को बुलाया। पीडिता के पति ने आरोपी को झीने पर चढते देखा। पीडिता ने रोते हुए पति और सास को घटना और धमकी बताई। धमकी और बदनामी के डर से उसी रात रिपोर्ट नहीं लिखाई गई। अगले दिन पीडिता ने नयागांव थाने में आवेदन दिया। आरोपी पर धारा 376, 450 और 506 भादंवि के तहत मामला दर्ज हुआ। मेडिकल और डीएनए परीक्षण के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर चालान पेश किया। अभियोजन ने अदालत में 14 गवाहों को पेश किया गया। सभी साक्ष्यों और गवाहियों को भरोसेमंद मानते हुए अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए आरोपी को उम्र कैद और 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।