गोली मारकर चोट पहुंचाने वाले दो आरोपियों को भेजा जेल

ग्वालियर, 17 नवम्बर। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ग्वालियर श्री महेन्द्र कुमार सैनी की अदालत ने रात्रि में गोली मारकर चोट पहुंचाने वाले आरोपीगण संस्कार परिहार, समीर खान को धारा 459, 307 भादंवि के प्रकरण में जेल भेजने का आदेश दिया है।
अभियोजन की ओर से प्रकरण की पैरवी कर रहे सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी ग्वालियर अभिषेक सिरोठिया ने घटना के बारे में बताया कि आरोपीगण ने 16 नवंबर 2021 को फरियादिया व उसके पति को रात्रि में जान से मारने की नीयत से गोली चलाई, उक्त घटना रात्रि में जब फरियादी अपने घर पर सो रहा था बैसे ही आरोपीगण द्वारा गोलिया चलाना शुरू कर दीं, जिसमें से एक गोली फरियादी के हाथ व सीने में लगी। जिस पर से थाना जनकगंज में आरोपीगण के खिलाफ अपराध पंजीवद्ध किया गया। थाना जनकगंज पुलिस द्वारा दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिस पर से अभियोजन अधिकारी ने बुधवार को आरोपीगण को 30 नवंबर 2021 तक न्यायिक अभिरक्षा में रखने का निवेदन न्यायालय से किया। जिस पर से न्यायालय ने आरोपीगण न्यायिक अभिरक्षा में भेजने का आदेश दिया है।