कलेक्टर बुरहानपुर के आदेश के विरुद्ध हाईकोर्ट द्वारा याचिका निरस्त

– कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी का आदेश पूर्णत: वैधानिक

बुहानपुर, 01 अगस्त। दिलीप सिसोदिया निवासी चैनपुरा तहसील नेपानगर ने कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी बुरहानपुर द्वारा मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 5 के तहत स्वयं के विरुद्ध जिलाबदर संबंधी आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय जबलपुर के समक्ष प्रस्तुत की गई थी। उच्च न्यायालय ने अनावेदक की याचिका क्र.10488/2025 अपने आदेश 11 जुलाई 2025 द्वारा निरस्त कर दी है और कलेक्टर द्वारा पारित आदेश को पूर्णत: कानून सम्मत होना बताया है।
ज्ञात हो कि नेपानगर तहसील के वनक्षेत्र में वनों की कटाई को लेकर अवैध गतिविधियों के संबंध में वनमण्डलाधिकारी बुरहानपुर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा अनावेदक दिलीप सिसोदिया के विरुद्ध अपने न्यायालय में राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के तहत कार्रवाई प्रारंभ कर अनावेदक को बुरहानपुर, खण्डवा, खरगोन, बडवानी एवं हरदा की सीमाओं से एक वर्ष के लिए जिलाबदर करने संबंधी आदेश जारी किया गया था। अनावेदक द्वारा उक्त आदेश के विरुद्ध आयुक्त इंदौर संभाग के न्यायालय में पूर्व में अपील भी प्रस्तुत की गई थी जो निरस्त कर दी गई थी। अनावेदक द्वारा उच्च न्यायालय में प्रस्तुत याचिका में वनमण्डलाधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर जिला दण्डाधिकारी बुरहानपुर द्वारा की गई कार्रवाई को गलत बताते हुए चुनौती दी गई थी। उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में अनावेदक की गतिविधियों को अवैधानिक मानते हुए जिला दण्डाधिकारी बुरहानपुर के आदेश को पूर्णत: वैधानिक एवं नियमानुसार होना बताया एवं अनावेदक द्वारा प्रस्तुत याचिका निरस्त की गई है।