भोपाल, 22 जुलाई। दशम अपर सत्र न्यायाधीश भोपाल श्रीमती पल्लवी द्विवेदी की अदालत ने प्रेम प्रसंग के चलते विवाहित पुत्री की हत्या करने वाले पिता कमल सिंह जांगडा और भाई राजकुमार को धारा 302 भादंवि में आजीवन कारावास एवं दो-दो हजार रुपए अर्थदण्ड, धारा 201 भादंवि में सात वर्ष का सश्रम कारावास एवं एक-एक हजार रुपए अर्थदण्ड से दण्डित किया है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्रीमती वंदना परते ने की।
विशेष लोक अभियोजक वंदना परते के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि 14 नवंबर 2021 को प्रभारी वन रक्षक राधेश्याम जाटव ने सूचना दी कि अज्ञात मृतिका का शव समसपुरा पिलोटा नाले मे पाया गया है। जिस पर मर्ग क्र.53/21 कायम कर जांच में लिया गया। जांच के दौरान प्रकाश में आया था कि 19 नवंबर 2021 को थाना रातीबड में आवेदक अतुल मारण ने लिखित आवेदन गाली गालौच और धमकी देने के संबंध में प्रस्तुत था, आवेदन में अपने किरायेदार सविता की छोटी बहन के पति द्वारा टेलीफोन से अपनी पत्नी से बात कराने का कहने पर अपनी पत्नी को उसके पिता कमल सिंह व भाई राजकुमार के साथ ले जाने की बात बताए जाने पर गाली गलौच करने व धमकी दिए जाने के संबंध मे लेख किया गया था। शव के परीक्षण एवं पूछताछ में अतुल और मां भरोसी बाई को चप्पल व कपडे दिखने पर मृतिका के होने की पहचान की थी, इसके उपरांत सविता बाई से मृतिका व मृत शिशु की पहचान मचुर्री रूम में कराये जाने पर मृतिका को अपनी छोटी बहन तथा मृत शिशु को मृतिका को बेटा होना पहचान किया था, साथ ही कपडे, जेवरों की भी पहचान की तथा अपने कथन में पिता कमल सिंह व भाई राजकुमार द्वारा मृतिका के अन्य जाति के लडके से विवाह कर लेने से नाराज होकर अपनी बेटी को एकराय होकर हत्या कर जंगल मे फेंक देना बताया। इस संबंध में मृतिका के पिता कमल सिंह व भाई राजकुमार से पूछताछ की गई तो उन्होंने बेटी की गला दबाकर हत्या कर शव को जंगल में फेंकना बताया। उक्त घटना की सूचना के आधार पर थाना रातीबड पुलिस द्वारा अपराध क्र.624/21 धारा 302, 201, 120-बी का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत प्रकरण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत तर्क, साक्ष्य, दस्तावेज से सहमत होते हुए आरोपीगण कमल सिंह जांगडा और राजकुमार को उपरोक्तानुसार दण्डित किया है।