भिण्ड, 28 अप्रैल। जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग भिण्ड ने बताया कि अक्षय तृतीया 30 अप्रैल को विवाह मूहूतों के अवसरों के दौरान होने वाले विवाहों में बाल विवाह रोकथाम के लिए जिला स्तर पर कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है। जिसमें जितेन्द्र कुमार शर्मा (आंकडा विश्लेषक) मोबाइल नं.8319520549 एवं आनंद मिश्रा (लेखापाल) मोबाइल नं.9977516253 को रखा गया है। यदि किसी व्यक्ति को बाल विवाह होने संबंधी स्पष्ट जानकारी प्राप्त होती है, तो उक्त नंबरों पर फोन अथवा व्हाट्सअप कर या संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अथवा परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास को अवगत कराया जा सकता है। उन्होंने बताया कि खण्ड स्तर पर भी बाल विववाह रोकने हेतु अनुविभागीय अधिकारी राजस्व की अध्यक्षता में समितियों का गठन किया गया है। उक्त समितियां बाल विवाह रोकने संबंधी कार्य करेंगी।
सामूहिक विवाह कराने वाले आयोजको, धर्म गुरुओं, समाज के मुखिया, हलवाई, केटरर एवं बैण्ड सहित अन्य सभी लोगों से बाल विवाह रोकने में सहयोग की अपील
महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत लाडो अभियान चलाया जा रहा है। बाल विवाह रोकने के लिए यह अभियान शुरू हुआ है। अक्षय तृतीया 30 अप्रैल को विवाह मूहूतों के अवसरों एवं विशेष तिथियों के दौरान बाल विवाह न हो इसके लिए सामूहिक विवाह कराने वाले आयोजकों, सभी धर्मगुरू, समाज के मुखिया, हलवाई, केटरर एवं बैण्ड सहित अन्य सभी लोगों से जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग ने अपील की गई है कि वह इसमें सहयोग प्रदान करें। यदि कही बाल विवाह होने की संभावना हो तो इसकी सूचना तत्काल संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अथवा परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास को दी जाए, जिससे कार्रवाई की जा सके। बाल विवाह किए जाने पर दो वर्ष का कारावास व एक लाख रुपए का जुर्माना या दोनो से दण्डित किया जा सकता है।