न्यायालय ने वाहन सुपुर्दगी का आवेदन किया निरस्त

विदिशा, 30 अक्टूबर। जेएमएफसी विदिशा श्री राकेश नोडिया के न्यायालय ने ग्यारसपुर वन विदिशा के अपराध क्र.107/62 भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 26(1)(क), 41, 52 एवं वन वनोपज व्यापार अधिनियम 1969 की धारा 5, 15, 16 में जब्त की गई महिन्द्रा पिकअप सफेद रंग की जिसका रजिस्ट्रेशन क्र. एम.पी.67 जी.0127 के सुपुर्दगी के लिए आवेदन न्यायालय के समक्ष सुपुर्दगी के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया था। उक्त सुपुर्दगी आवेदन पर सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती ज्योति गोयल ने न्यायालय के समक्ष यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि जब्तशुदा महिन्द्रा पिकअप किस के संबंध में राजसात की कार्रवाई विचाराधीन है, इसलिए उक्त सुपुर्दगी आवेदन को निरस्त किया जाए। न्यायालय ने उनके तर्क से सहमत होते हुए आवेदन को निरस्त कर दिया।
प्रकरण की पैरवी कर रहीं सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती ज्योति गोयल के अपुयसा घटना इस प्रकार है कि वनोपज बंसरी क्षेत्र ग्यारसपुर अंतर्गत बीट शेरपुर वन कक्ष क्र. आर.एफ.116 में वन क्षेत्र से खैर की लकड़ी चोरी से काटकर पिकअप में भरकर परिवहन कर ले जाने वाले थे, जिसके तहत वनरक्षक द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 26(1)(क), 41, 52 एवं मप्र वनोपज व्यापार अधिनियम 1969 की धारा 515, 16 के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया था। इन परिस्थितियों को देखते हुए महिन्द्रा पिकअप को सुपुर्दगी पर दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।