मारपीट के मामले में तीन आरोपियों को एक-एक वर्ष का कारावास

रायसेन, 30 अक्टूबर। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला रायसेन के न्यायालय ने द्वारा मारपीट तथा गाली गलोच करने वाले अभियुक्तगण दीवान सिंह पाल, धर्मेन्द्र पाल व दीनदयाल को एक-एक वर्ष कठोर कारावास की सजा एवं 750-750 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। प्रकरण में राज्य की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी रायसेन श्रीमती किरण नंदकिशोर ने की।
अभियोजन मीडिया प्रभारी जिला रायसेन श्रीमती शारदा शाक्य के अनुसार प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि फरियादी को घटना दिनांक के दिन प्रकाश के चिल्लाने की आवाज आई तो उसने तलाब की पुलिया के पास जाकर देखा तो आरोपीगण अपने हाथों मे डंडे लिए फरियादी के भतीजों को गालियां दे रहे थे तथा मारपीट कर रहे थे और बोल रहे थे कि फरियादी को दीवार नहीं बनवाने देंगे। फरियादी के बीच-बचाव करने पर आरोपीगण वहां से चले गए तथा जाते जाते जान से मारने की धमकी भी दे रहे थे। फरियादी के भतीजों को मारपीट में चोट आई। फरियादी ने आरोपीगण के विरुद्ध थाना में रिपोर्ट करवाई। थाना में अपराध पंजीबद्ध कर संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया।