जघन्य सनसनीखेज हत्या के मामले में तीन आरोपियों को आजीवन कारावास

विदिशा, 30 अक्टूबर। तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश सुश्री वंदना जैन के न्यायालय ने जघन्य सनसनीखेज हत्या के मामले में आरोपीगण अजय भोई, नीलेश शर्मा उर्फ घटोर एवं सचिन प्रजापति उर्फ सच्चू को धारा 302/34 भादवि में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी मनीष कथोरिया ने की तथा मार्गदर्शन जिला लोक अभियोजन अधिकारी जेएस तोमर ने किया।
प्रकरण में पैरवी कर रहे अधिकारी अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी मनीष कथोरिया ने जानकारी देते हुए बताया कि घटना 28 जनवरी 2018 को रात्रि लगभग 23:53 बजे लैंड मार्क गार्डन के गेट की है, आशीष मोदी के मोबाइल पर आरोपी निलेश शर्मा का फोन आया और गाली गलोच करते हुए पूछा आप कहां हो, तो मैंने कहा मैं लेण्डमार्क गार्डन में हूं, इस पर आरोपी नीलेश ने कहा कि बाहर आओ मैं गार्डन के बाहर खड़ा हूं। इसके बाद आशीष मोदी, मुकेश जैन, बास्केटबॉल संघ के अन्य साथियों के साथ बाहर आया तो आरोपी नीलेश उर्फ घटोर अपने साथी अजय भोई व सचिन प्रजापति के साथ खड़े हुए थे और इन लोगों से गाली-गलौज कर बहस करने लगे। मुकेश जैन ने बहस को रोकने के लिए आशीष लोगों को गार्डन के अंदर भेजा तथा आरोपीगण नीलेश शर्मा लोगों को भी वापस जाने को बोला। आरोपीगणों ने अपने हाथ में लिए डंडों से मुकेश जैन के सिर पर दो-तीन डंडे मारे जिससे मुकेश जैन वहीं सड़क पर गिर पड़े और मुकेश की मृत्यु हो गई। आशीष मोदी लोग आरोपीगण की तरफ दौड़े तो नीलेश का साथी वहां से तेजी से भागा और सामने से आ रही चार पहिया वाहन से टकराकर गिर पड़ा, मुकेश जैन को शासकीय जिला अस्पताल में इलाज के लिए ले गए थे जहां कुछ देर बाद मुकेश जैन को मृत घोषित कर दिया था। न्यायालय ने प्रकरण में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत की गई साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होते हुए आरोपीगण अजय भाइर्, नीलेश शर्मा उर्फ घटोर एवं सचिन प्रजापति उर्फ सच्चू को हत्या करने के अपराध में दोषी पाते हुए धारा 302/34 भादवि में आजीवन कारावास एवं एक-एक हजार रुपए के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है।