ग्वालियर, 31 जनवरी। अनन्यत: विशेष न्यायाधीश (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम) एवं त्रयोदशम अपर सत्र न्यायाधीश जिला ग्वालियर श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय की अदालत ने अबोध बालिका के साथ गलत काम करने वाले आरोपी सलीम अली उम्र 63 वर्ष, निवासी भटीपुर मोहल्ला महोबा, जिला महोबा (उप्र), हाल निवासी सरकारी स्कूल के पास मीट मार्केट डबरा को धारा 376(एबी) भादंसं, 5(एम)/6 पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष के कारावास एवं 500-500 अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है। व्यतिक्रम में एक माह का सश्रम कारवास भी भुगतना होगा।
अभियोजन की ओर से पैरवी करने वाले अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी अनिल कुमार मिश्रा ने प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि तीन वर्षीय पीडिता की मां ने 16 मई 2023 को थाना डबरा में अभियुक्त के विरुद्ध आवेदन पेश किया कि आज शाम लगभग पांच बजे वह अपने घर पर काम कर रही थी तथा घर के बाहर उसकी बेटी पीडिता उम्र लगभग 3 साल, खेल रही थी तभी वहां पर एक बाबा अभियुक्त ने उसकी बच्ची को अपने पास बुलाया और उसे बिस्कुट दिए, तो उसकी बेटी बाबा के पास बैठकर बिस्कुट खाने लगी, कुछ देर बाद पीडिता के रोने की आवाज सुनकर वह वहां पहुंची तो देखा कि अभियुक्त उसकी बच्ची को अकेला देखकर गलत काम कर रहा था, वह चिल्लाई तो मौके पर मोहल्ले के लोग इकट्ठे हो गए, जिन्होंने आरोपी पकड लिया फिर उसने अपनी बच्ची को लेकर दुकान पर जाकर आवेदन पत्र तैयार कराया। अभियुक्त ने उसकी तीन साल की बच्ची के साथ बुरी नियत से गलत काम किया है, उसके विरूद्ध कार्रवाई की जाए। पीडिता की मां के आवेदन के आधार पर थाना डबरा शहर के अपराध क्र.423/2023 दर्ज कर पीडिता का मेडिकल परीक्षण कराया गया, घटना स्थल का नक्शा मौका बनाया जाकर साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किए गए एवं उम्र के संबंध में दस्तावेज जब्त कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय ने अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को सजा सुनाई है।