विदिशा, 27 अक्टूबर। न्यायालय जेएमएफसी विदिशा श्री पंकज बूटानी के न्यायालय ने मारपीट के मामले में आरोपीगण मतीन खां उम्र 43 वर्ष, हासिब खां उम्र 38 वर्ष निवासीगण ग्राम शेरपुरा, जिला विदिशा को धारा 325 भादंवि में एक-एक वर्ष के कठोर कारावास व 500-500 रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। मामले में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजक अधिकारी सुश्री सपना दुबे ने की।
मीडिया सेल प्रभारी (अभियोजन) जिला विदिशा सुश्री सपना दुबे के अनुसार घटना संक्षिप्त में इस प्रकार है कि 19 दिसंबर 2012 को फरियादी दोपहर करीब 12 बजे जब अपना खेत देखने गया तो उसके खेत में पानी भरा हुआ था। आरोपीगण ने फरियादी से बोला कि पानी मत निकालना और आरोपीगण फरियादी से चैंट गए, आरोपी मतीन खां ने कुल्हाड़ी से फरियादी की पीठ पर मारा व हासिब खां ने डंडे से फरियादी की जांघ पर मारा, जिससे फरियादी को चोटें आई थीं। फरियादी ने उक्त घटना की रिपोर्ट थाना करारिया में लेखबद्ध कराई थी। पुलिसि ने फरियादी का मेडीकल परीक्षण कराए जाने पर फरियादी को फैक्चर आए थे। आरोपीगण के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई तथा विवेचना उपरांत अभियोगपत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था। न्यायालय ने प्रकरण में आरोपीगण मतीन खां एवं हासिब खां को धारा 325 भादंवि में दोषसिद्ध पाते हुए एक-एक वर्ष के कठोर कारावास की सजा एवं 500-500 रुपए जुर्माने से दण्डित किया।