वाहन से टक्कर मारने वाले दो आरोपियों पर दो-दो हजार का जुमार्ना

ग्वालियर, 27 अक्टूबर। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ग्वालियर सुश्री मानसी बालूजा के न्यायालय ने वाहन से टक्कर मारने वाले आरोपी मधु कुशवाह एवं गजराज सिंह को धारा 146/196 मोटरयान अधिनियम का दोषी पाते हुए दो-दो हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित किया है।
प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहीं सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती कल्पना यादव ने घटना के बारे में बताया कि 22 जून 2021 को फरियादी अपनी मोटर साईकल से बस स्टेंड तरफ जा रहा था। वह रास्ते में आकाशवाणी चौराहे पर रेड लाईट पर रुका। तभी तानसेन होटल की तरफ से आ रही एक एक्टिवा क्र. एम.पी.07 एस.बी.1911 के चालक ने अपने वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाकर उसकी मोटर साइकल में टक्कर मारी दी, जिससे उसकी मोटर साइकल गिर गई एवं वह भी गिर गया, जिससे उसे चोटें आईं। एक्टिवा का वाहन चालक अपने वाहन को भगा कर ले गया। घटना मौके पर उपस्थित रामनिवास एवं विक्रम ने देखी है। फरियादी द्वारा उक्त घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट आरक्षी केन्द्र पड़ाव में कराई गई, विवेचना दौरान आहत को फ्रैक्चर होना पाए जाने से धारा 338 भादंस एवं उक्त वाहन का बीमा न पाए जाने से एवं 146/196 मोटरयान अधिनियम का इजाफा किया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय ने अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपियों को दो-दो हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है।