पुलिस अफसर की हत्‍या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास

भोपाल, 18 नवम्बर| द्वितीय अपर सत्र न्‍यायाधीश जिला भोपाल प्रदीप कुमार बरकडे के न्यायालय ने पुलिस अफसर की कार से घसीट कर हत्‍या करने वाले आरोपी मयंक आर्य को दोषी पाते हुए धारा 302 भादंवि में आजीवन कारावास एवं पांच हजार रुपए अर्थदण्‍ड एवं धारा 333 भादंवि में पांच वर्ष सश्रम कारावास एवं दो हजार रुपए अर्थदण्‍ड से दण्डित किया है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक राजेंद्र उपाध्याय एवं श्रीमती वंदना परते ने की।

संभागीय जनसम्‍पर्क अधिकारी भोपाल मनोज त्रिपाठी के अनुसार घटना का संक्षिप्‍त विवरण इस प्रकार है कि शिकायतकर्ता ने बताया कि पुलिस थाना निशातपुरा में पद‍स्‍थ सहायक उपनिरीक्षक अमृतलाल भिलाला जिनकी ड्यूटी 16 जून 2018 की शाम को बेस पाईज के सामने 80 फिट रोड पर ड्यूटी पॉइंट थे जहां पर अमृतलाल भिलाला शाम करीब 7:30 बजे पर खडे़ होकर संदिग्‍ध लोगों व वाहनों की चैंकिग कर रहे थे, तभी एक सफेद रंग की मारूति अल्‍टो कार क्र. एम.पी.04 सी.पी. 4360 बेस्‍ट प्राइज तिराहे के तरफ से 80 फिट रोड तरफ से आती दिखी, जिसमें बैठे लोग संदिग्‍ध हालत में दिखे, उन्होंने चालक से कार रोकने का इशारा किया तो चालक ने कार की स्‍पीड बढ़ा दी और जान से मारने की नियत से सामने टक्‍कर मार कर कार लेकर भागने लगा| तभी भिलाला कार के नीचे फंस गए और कार चालक तेजी से कार भगाता ले जा रहा था और भिलाला रोड पर घिसटते रहे, कार चालक ने भिलाला के रोकने पर उन्‍हें जान से मारने की नियत से उन पर काफी तेज कार चलाकर कार चढ़ा दी और कार से करीब एक डेढ़ किमी तक घसीटे रहे, आरछक द्वारका प्रसाद एवं राहीगार ने कार को रोकने के लिए चिल्‍लाते रहे और एक राहागीर ने मोटर साइकिल से आरक्षक के साथ कार का पीछा किया, किन्‍तु कार चालक ने अपने पीछे पुलिस आते दिख कर भी कार नहीं रोकी और स्‍पीड बढ़ा दी, आगे कमला देवी स्‍कूल के पहले उमर टेडर्स दुकान के सामने भिलाला नीचे रोड पर गिर गए और चालक कार को लेकर भाग गया| जिससे उनके सिर, पैर, जाघ, पुठ्ठे, कमर, हाथ, सीने मे प्राणघातक चोंटे आई है आरक्षक द्वारा भिलाला को अस्‍पताल ले जा गया, जहां इलाज के दौरान 28 जून 2018 को अमृतलाल भिलाला की मृत्‍यु हो गई। उक्‍त घटना के आधार पर पुलिस द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया सम्‍पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्‍यायालय के समक्ष प्रस्‍तुत किया गया। न्यायालय ने अभियोजन के साक्ष्य, तर्कों एवं दस्‍तावेजों से सहमत होकर कार चालक आरोपी मंयक आर्य को उपरोक्त सजा से दण्डित किया है।