भिण्ड, 11 नवम्बर। जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग भिण्ड ने कहा कि महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत लाडो अभियान चलाया जा रहा है। बाल विवाह रोकने के लिये यह अभियान शुरू हुआ है। ‘देवउठनी एकादशी’ 12 नवंबर एवं उसके पश्चात विवाह मुहूर्तों के अवसरों एवं विशेष तिथियों के दौरान बाल विवाह न हो इसके लिए सामूहिक विवाह कराने वाले आयोजकों, सभी धर्मगुरू, समाज के मुखिया, हलवाई, केटरर एवं बैंड सहित अन्य सभी लोगों से अपील की गई है कि वह इसमे सहयोग प्रदान करें। यदि कही बाल विवाह होने की संभावना हो तो इसकी सूचना तत्काल संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अथवा परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास को दी जाए, जिससे कार्रवाई की जा सके। बाल विवाह किए जाने पर दो वर्ष का कारावास व एक लाख रुपए का जुर्माना या दोनो से दण्डित किया जा सकता है।
कंट्रोल रूम स्थापित
जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग भिण्ड ने बाल विवाह रोकथाम के लिए खण्ड स्तर पर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) की अध्यक्षता में समितियों का गठन किया गया है। इसके अतिरिक्त बाल विवाह रोकने हेतु जिला स्तर पर कन्ट्रोल रूम की स्थापना की गई है जिसमें जितेन्द्र कुमार शर्मा (आंकडा विश्लेषक) मोबाइल नं.8319520549 एवं आनंद मिश्रा (लेखापाल) मोबाइल नं.9977516253 है। यदि किसी व्यक्ति को बाल विवाह होने संबंधी स्पष्ट जानकारी प्राप्त है, तो उक्त नंबरों पर फोन अथवा व्हॉट्सअप कर या संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अथवा परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास को अवगत कराया जा सकता है।