– सास-ससुर एवं जेठ-जेठानी दोषमुक्त
भिण्ड, 17 अक्टूबर। सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश भिण्ड मनोज कुमार तिवारी के न्यायालय ने दहेज हत्या मामले में आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 20 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। वहीं मृतका के सास, ससुर, जेठ एवं जेठानी को दोषमुक्त करार दिया गया है। इस प्रकरण में अभियोजन की तरफ से पैरवी अपर लोक अभियोजक उत्तम सिंह राजपूत ने की।
अपर लोक अभियोजक राजपूत ने बताया कि तीन मई 2015 की सुबह फरियादी करन सिंह बघेल को जानकारी मिली कि उसकी भतीजी नीलम की मौत हो गई है। तब वह अपनी भाभी के साथ अपनी भतीजी की ससुराल हरवंश की खोड पहुंचा और देखा कि उसकी भतीजी नीलम का शव उसकी ससुराल में आंगन में रखा हुआ था। उसके बाद करन सिंह ने थाना देहात में जाकर आरोपित ससुर रामनारायण, सास लीलावती, जेठानी सुमन, जेठ उमेश, अनिल और पति सुनील बघेल खिलाफ मामला दर्ज करवाया। जांच के बाद पुलिस ने न्यायालय में चालान पेश किया।
न्यायालय में अभियोजन की ओर से कुल नौ साक्षियों के कथन कराए गए। न्यायालय में प्रस्तुत संपूर्ण साक्ष्य के आधार पर आरोपित सुनील कुमार बघेल पुत्र रामनारायण बघेल को दहेज हत्या का दोषी पाते हुए न्यायाधीश तिवारी के न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 20 हजार रुपए का जुर्माना किया है। शेष आरोपियों के खिलाफ कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं होने से उन्हें दोषमुक्त किया गया है। यहां बता दें कि नीलम की शादी 10 मई 2014 को सुनील के साथ हुई थी। नीलम की शादी में उसके चाचा और उसकी मां ने सात लाख नगद, गृहस्थी का सारा सामान दिया था। इसके बावजूद ससुराल वाले उसे दहेज के लिए प्रताडित कर रहे थे।