भिण्ड, 17 अक्टूबर। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) गोहद जिला भिण्ड के न्यायालय ने स्कूल जा रही बालिका से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 साल का सश्रम कारावास एवं पांच हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण का संचालन विशेष लोक अभियोजक अधिकारी गोहद शैलेन्द्र कुमार शर्मा ने किया।
सहायक मीडिया सेल प्रभारी एवं विशेष लोक अभियोजक अधिकारी शैलेन्द्र कुमार शर्मा ने बताया कि 30 अगस्त 2022 को पीडिता की मां/ आवेदिका ने एक लिखित आवेदन पत्र अपनी पुत्री/ पीडिता के साथ राधेश्याम माहौर द्वारा बुरा काम करने संबंधी थाना एण्डोरी पर दिया, जिसमें बताया कि मुझे मेरी बेटी ने बताया कि आज को 10.30 बजे वह ग्राम शेरपुर स्कूल पढने रास्ते में जा रही थी तभी खेत की मेड पर अपने गांव का राधेश्याम माहौर मुझसे बोला चारे की पोटली उचवा दे। उसने उसे उचवाने से मना किया एवं बोला कि मुझे पढने के लिए देर हो रही है, तो उसने उसका हाथ पकडा और मेड पर पटक लिया और उसने उसके कपडे उतार दिए और उसने अपने कपडे उतार लिए और उसके साथ जबरदस्ती बुरा काम किया और फिर वह उसे धक्का मारकर अपने घर भाग आई। पीडिता ने यह सारी बात अपनी मां को बताई। आवेदिका ने घटना के संबंध में थाना एण्डोरी पर लेख कराई गई रिपोर्ट के आधार पर आरोपी राधेश्याम माहौर पर अपराध क्र.114/22 अंतर्गत धारा 376, 376 (2)(1) भादंवि, 3/4 पॉक्सो एक्ट का पाया जाने से अपराध पंजीबद्ध किया गया एवं संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। विशेष न्यायालय गोहद ने प्रकरण का विचारण करते हुए बुधवार को अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से सहमत होकर अभियुक्त राधेश्याम माहौर पुत्र बारेलाल निवासी मनोहर एण्डोरी को धारा 376, 376(2)(1) भादंवि, 3/4 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत दोषी पाया और अभियुक्त को 20 वर्ष सश्रम कारावास एवं पांच हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया गया है।