अमूल बटर सप्लायर अरुण गुप्ता पर दो लाख का अर्थदण्ड अधिरोपित

भिण्ड, 03 सितम्बर। न्याय निर्णय अधिकारी एवं अपर जिला दण्डाधिकारी एलके पाण्डेय ने अरुण कुमार गुप्ता पुत्र मुन्नालाल गुप्ता निवासी हाउसिंग कॉलोनी शहीद चौक के पास भिण्ड पर दो लाख रुपए का अर्थदण्ड अधिरोपित किया है।
उन्होंने बताया कि आवेदक द्वारा अनावेदक फर्म- कृपाल इंटर प्राइजेज व्यापार मण्डल धर्मशाला के बगल से संतोषी माता मन्दिर रोड भिण्ड प्रो. अरुण कुमार गुप्ता पुत्र मुन्नालाल गुप्ता निवासी हाउसिंग कॉलोनी शहीद चौक के पास भिण्ड का 21 अक्टूबर 2020 को स्थल पर रखे बटर ब्राण्ड अमूल (पैक्ड) के विक्रय हेतु पाए जाने पर निरीक्षण किया गया। मिलावट की शंका होने पर बटर ब्राण्ड अमूल (पैक्ड) का नमूना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के विधिक प्रावधानों के अंतर्गत जांच हेतु लिया गया और मौके पर पंचनामा आदि दस्तावेज तैयार किए गए। आवेदक द्वारा नमूनों के एक-एक भाग को नियमानुसार जांच हेतु खाद्य विश्लेषक राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल भेजा गया था तथा शेष दो भागों व अनावेदक द्वारा प्रत्यायित प्रयोगशाला के लिए आवेदन न करने पर चौथे सील्ड भाग को मेमोरेण्डम फार्म की प्रति के साथ सील्ड पैकिटों में अभिहित अधिकारी जिला भिण्ड के कार्यालय में जमा कराए गए। खाद्य विश्लेषक की जांच रिपोर्ट में अनावेदक की फर्म से लिए बटर ब्राण्ड अमूल (पैक्ड) का नमूना (अवमानक) स्तर का घोषित किया गया।
अभिहित अधिकारी द्वास धारा 46(4) के अंतर्गत नमूने की दोबारा जांच रैफरल लैव से कराने हेतु सूचना अनावेदक को दी गई, उनके द्वारा की गई अपील के आधार पर नमूना पुन: जांच हेतु रैफरल लैब मैसूर भेजा गया। मैसूर से उक्त नमूना जांच उपरांत भी अवमानक पाया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी भिण्ड द्वारा अभिहित अधिकारी के समक्ष प्रकरण में समस्त दस्तावेजों के साथ अभियोजन मंजूरी हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। जिस पर से अभिहित अधिकारी द्वारा विधिवत अभियोजन स्वीकृति प्रदान की गई। जिस पर से खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26(2) (11) तथा सहपठित धारा 51 के तहत दण्डनीय होने से परिवाद प्रस्तुत किया गया। उक्त तथ्यों के आधार पर अनावेदक का उक्त कृत्य नियम विरुद्ध पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 नियम 2011 के तहत अनावेदक को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाकर जबाव चाहा गया, क्यों न उक्त कृत्य के लिए धारा 51 के तहत पांच लाख रुपए से दण्डित किया जाए। अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय किया गया। प्रकरण में प्रस्तुत समस्त दस्तावेजों का परिशीलन किया गया। अनावेद का उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की 26(2)(11), सहपठित धारा 51 के तहत दण्डनीय है। अत: जनहित में अनावेदक के उप धारा 51 के तहत दो लाख रुपए की अर्थदण्ड की शास्ति अधिरोपि की जाती है। अधिरोपित शास्ति की राशि चालान/ विभागीय शीर्ष के माध्यम शीर्ष 0210-मेडीकल एण्ड पब्लिक हेल्थ, 4 पब्लिक हेल्थ, 104-फीस एण्ड फायनें लाईसेंस फी, 5 कंट्रोलर फूड एण्ड ड्रग एमपी में जमा करें तथा चालान व एक प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। एक माह के अन्दर राशि जमा न करने पर धारा 96 के तहत भू राजस्व के तौर पर संबंधित राजस्व अधिकारी द्वारा वसूल क जाएगी एवं वैधानिक दण्डात्मक कार्रवाई भी की जाएगी।