भिण्ड, 03 सितम्बर। न्याय निर्णय अधिकारी एवं अपर जिला दण्डाधिकारी एलके पाण्डेय ने वाहन में रखे माल का मालिक अरुण धाकरे पुत्र महेश धाकरे निवासी नयापुरा, जामना रोड भिण्ड पर मिलावटी दूध बनाने का सामान सप्लाई करने पर दो लाख 50 हजार रुपए का अर्थदण्ड अधिरोपित किया है। उन्होंने बताया कि आवेदक द्वारा अनावेदक मोनू धाकरे पुत्र सुरेश सिंह वाहन चालक निवासी सावित्री नगर, विक्रमपुरा, बीटीआई रोड भिण्ड एवं अरुण धाकरे पुत्र महेश धाकरे वाहन में रखे माल का मालिक निवासी नयापुरा, जामना रोड भिण्ड से वाहन बोलेरो महिन्द्रा पिकअप क्र. एम.पी.30 जी.1116 का दो मार्च 2021 को देहात थाना पर निरीक्षण के दौरान दूध निर्माण में उपयोग होने वाली सामग्री के मिलावट की शंका होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के विधिक प्रावधानों के अंतर्गत जांच हेतु नियमानुसार चिराग ड्रायड ग्लूकोज सायरप व हाईड्रोजन परऑक्साइड के नमूने लिए गए। मौके पर पंचनामा आदि दस्तावेज तैयार किए गए। अनावेदकों के विरुद्ध थाना देहात में प्राथमिकी दर्ज कराई गई।
आवेदक द्वारा नमूनों के एक-एक भाग को नियमानुसार जांच हेतु खाद्य विश्लेषक राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल भेजा गया था तथा शेष दो भागों व अनावेदक द्वारा प्रत्यायित प्रयोगशाला के लिए आवेदन न करने पर चौथे सील्ड भाग को मेमोरेण्डम फार्म की प्रति के साथ सील्ड पैकिटों में अभिहित अधिकारी जिला भिण्ड के कार्यालय में जमा कराए गए। खाद्य विश्लेषक की जांच रिपोर्ट में अनावेदक से लिए चिराग ड्रायड ग्लूकोज सायरप एवं हाईड्रोजन परऑक्साइड के नमूने कमश: अवमानक एवं अपदृव्य घोषित किए गए। अभिहित अधिकारी द्वारा धारा 46(4) के अंतर्गत नमूने की दोबारा जांच रैफरल लैव से कराने हेतु सूचना अनावेदक को दी गई, उनके द्वारा अपील नहीं की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी भिण्ड द्वारा अभिहित अधिकारी के समक्ष प्रकरण में समस्त दस्तावेजों के साथ अभियोजन मंजूरी हेतु आवेदन प्रस्तुत कर स्वीकृति प्राप्त की गई। जिस पर से खाद्य सुरक्षा अधिकारी रीना बंसल द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 तथा सहपठित धारा 51, धारा 26 तथा सहपठित धारा 57, धारा तथा सहपठित धारा 58 के तहत दण्डनीय होने से परिवाद प्रस्तुत किया गया। उक्त तथ्यों के आधार पर अनावेदकगण का उक्त कृत्य नियम विरुद्ध पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 व सहपठित धारा 51, 57, 58 के तहत अनावेदकगण को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाकर जबाव चाहा गया, क्यों न उक्त कृत्य के लिए आपको दण्डित किया जाए।
अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय किया गया। आवेदक रीना बंसल खाद्य सुरक्षा अधिकारी के कथन लिए गए। उनके द्वारा कथन में परिवाद विधिवत प्रस्तुत करना बताया गया है। प्रकरण में प्रस्तुत समस्त दस्तावेजों का परिशीलन किया गया। अनावेदक का उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 व सहपठित धारा 51, 57, 58 के तहत दण्डनीय है। अनावेदक क्र.एक मोनू धाकरे वाहन चालक होने से उसके विरुद्ध कार्रवाई न्यायोचित प्रतीत नहीं होती है। वाहन में रखे माल का मालिक अनावेदक क्र.दो अरुण धाकरे पुत्र महेश धाकरे निवासी जामना रोड भिण्ड के ऊपर धारा 26, सहपठित धारा 51, 57, 58 के तहत दो लाख 50 हजार रुपए की अर्थदण्ड की शास्ति अधिरोपित की जाती है। अधिरोपित शास्ति की राशि चालान/ विभागीय शीर्ष के माध्यम से शीर्ष 0210 मेडीकल एण्ड पब्लिक हेल्थ, 4- पब्लिक हेल्थ, 104-फीस एण्ड फायनेंस लाईसेंस फी, 5-कंट्रोलर फूड एण्ड ड्रग एमपी में जमा करें तथा चालान की एक प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। एक माह के अन्दर राशि जमा न करने पर धारा 96 के तहत भू राजस्व के तौर पर संबंधित राजस्व अधिकारी द्वारा वसूल की जाएगी।