नाबालिगा को बंधक बनाकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 वर्ष की सजा

भोपाल, 03 अगस्त। 14वे अपर सत्र एवं विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) भोपाल सुनील दण्डोतिया के न्यायालय ने नाबालिग बालिका को बंधक बनाकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी मनीष यादव को धारा 376(2)(एन), 376(3), 363, 366 भादंवि एवं 5आई/6 पॉक्सो एक्ट में दोष सिद्ध पाते हुए 20 वर्ष सश्रम कारावास एवं सात हजार रुपए अर्थदण्ड, धारा 363, 366 भादंवि में सात वर्ष सश्रम कारावास एवं तीन हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक त्रिभुवन प्रसाद गौतम, श्रीमती सरला कहार, श्रीमती लक्ष्मी कसाव ने की।
संभागीय जनसंपर्क अधिकारी भोपाल मनोज त्रिपाठी के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि 21 मई 2022 को अभियोक्त्री की मां ने थाना छोला मन्दिर भोपाल में उपस्थित होकर सूचना दी कि उसकी 16 वर्षीय पुत्री आज सुबह 8:15 बजे मन्दिर में पूजा करने का कहकर घर से गई थी, जो कि घर वापस नहीं आई, आस-पास एवं रिश्तेदारों का पता करने पर कहीं नहीं मिली। पुलिस द्वारा गुम इंसान 72/2022 की रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की गई और अभियोक्त्री को दस्तायाब किया गया। दस्तायाबी के दौरान अभियोक्त्री ने बताया कि वह 21 मई 2022 को सुबह 8:15 बजे मन्दिर जल चढाने जा रही थी, तभी रास्ते में आरोपी मनीष यादव ने मेरे सामने गाडी आकर रोकी और जबरदस्ती मेरा हाथ पकडकर अपनी मोटर साइकिल पर बैठाने लगा, मैंने मना किया तो जान से मारने की धमकी दी। डर के कारण मे उसकी मोटर साइकिल पर बैठ गई और वह अपने घर ले गया, जहां पर चार चार दिन तक मेरे साथ मेरी मर्जी के बिना गलत काम करता रहा और जब भी जाने का बोलती तो आरोपी मनीष मुझे जान से मारने की धमकी देता था, डर के कारण कुछ नहीं बोलती, फिर पुलिस आ गई, उक्त सूचना के आधार पर पुलिस थाना छोला मन्दिर द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया, संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय ने अभियोजन के साक्ष्य, तर्कों, दस्तावेजी साक्ष्य से सहमत होते हुए एवं वैज्ञानिक साक्ष्य (डीएनए) प्रमाणित होने के आधार पर आरोपी मनीष यादव को धारा 376(2)(एन), 376(3) भादंवि एवं 5आई/6 पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं सात हजार रुपए अर्थदण्ड एवं धारा 363, 366 भादंवि में सात वर्ष सश्रम कारावास एवं तीन हजार रुपए जुर्माने से दण्डित करने का निर्णय पारित किया है।