लगभग 10 लाख से अधिक के खाद्यान्न घोटाले में असनेट प्रबंधक पर एफआईआर

-एसडीएम ने पकड़ा था लगभग 400 कुंटल गेहूं, चावल, नमक, शक्कर का गवन
फोटो नम्बर-05 भिण्ड-02
भिण्ड, 05 जुलाई। उचित मूल्य दुकान ग्राम असनेहट के खाद्यान्न विके्रता द्वारा उपभोक्ताओं को खाद्यान्न वितरित न करने एवं उसे खुर्दबुर्द करने के मामले में एसडीएम लहार के निर्देश पर 3/7 आवश्यक बस्तु अधिनियम के तहत मिहोना पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है।
जानकारी के मुताबिक विगत माह एसडीएम लहार विजय यादव को शिकायत प्राप्त हुई थी कि ग्राम असनेहट में उचित मूल्य दुकान खाद्यान्न विक्रेता रविकांत शर्मा द्वारा ग्रामीणों को खाद्यान्न का वितरण नियमित नहीं किया जा रहा है, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने एसडीएम कार्यालय में आकर की थी। एसडीएम ने तत्काल शिकायत पर कार्रवाई करते हुए कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी सुनील मुदगल को निर्देशित किया कि उक्त अनियमिता की जांच की जाए, जिसके क्रम में एसडीएम विजय यादव एवं कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी सुनील मुदगल द्वारा उचित मूल्य दुकान पर पहुंचकर खाद्यान्न वितरण की जांच की गई थी एवं मौके पर ग्रामीणों को बुलाकर इसकी समीक्षा की गई थी जिसमें लगभग पूर्व में प्रदाय किए गए खाद्यान्न में से 193 क्विंटल चावल एवं 200 क्विंटल से अधिक गेहूं, 644 ग्राम नमक एवं 31 किलोग्राम शक्कर का हिसाब विक्रेता नहीं दे पाया।
मौके पर ही एसडीएम ने ग्रामीणों को बुलाकर वितरण की स्थिति देखी थी जिसमें कई लोगों को मार्च और अप्रैल का खाद्यान्न वितरण होना नहीं पाया गया था। गांव में पहुंचकर जब एसडीएम ने जांच की एवं ग्रामीणों को बुलाकर वितरण की स्थिति देखी तो उपलब्ध ग्रामीणों में से ही कुछ ग्रामीणों को विगत महीना का खाद्यान्न प्राप्त नहीं हुआ था। जिसके क्रम में कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी ने विस्तृत जांच प्रतिवेदन तैयार कर विक्रेता के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत एफआईआर दर्ज कराने हेतु मिहोना थाने में आवेदन प्रस्तुत किया। मिहोना थाना पुलिस ने कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी लहार सुनील कुमार मुद्गल की रिपोर्ट पर आरोपी विके्रता रविकांत शर्मा पुत्र शिवनारायण शर्मा निवासी वार्ड क्र.नौ मिहोना के विरुद्ध 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत अपराध क्र.68/2024 दर्ज कर विवेचना आरंभ कर दी है।