कलेक्टर ने सेण्ट माइकल स्कूल की मान्यता की निलंबित

नोटिस का जबाव दिए जाने तक रहेगी मान्यता निलंबित

भिण्ड 28 जून। कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम का उल्लंघन करने पर नोटिस का जबाव प्राप्त न होने तक सेण्ट माइकल स्कूल कीरतपुरा भिण्ड की मान्यता निलंबित कर दी है।
कलेक्टर श्रीवास्तव ने जारी आदेश में कहा है कि गुरुवार को सेण्ट माइकल स्कूल कीरतपुरा भिण्ड की जांच उनके द्वारा गठित समिति द्वारा किए जाने पर ज्ञात हुआ कि कक्षा एक एवं दो में स्कूल द्वारा 13 किताबें निर्धारित की गई हैं। जिनमें से तीन किताबें एनसीईआरटी द्वारा अनुमोदित है तथा 10 किताबें अन्य प्रकाशकों की चलाई जा रही हैं। इस प्रकार किताबों की संख्या वृद्धि से बस्ते के निर्धारित वजन 2.2 किग्रा से अधिक होने पर बच्चे के शारीरिक विकास में गंभीर प्रभाव पडऩे की आशंका है। साथ ही यह पुस्तकें नगर के एकमात्र पुस्तक विक्रेता के पास उपलब्ध है। स्कूल की मान्यता का अवलोकन करने पर ज्ञात हुआ कि स्कूल द्वारा संचालित पुस्तकों की जानकारी वाले कॉलम में कोई जानकारी नहीं भरी है। यह नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का उल्लंघन है। उपरोक्त कारणों को दृष्टिगत रखते हुए स्कूल संचालक को मान्यता निरस्त किए जाने हेतु नोटिस जारी किया गया है। नोटिस का जबाव प्राप्त न होने तक सेण्ट माइकल स्कूल, कीरतपुरा भिण्ड की मान्यता निलंबित की जाती है।