जय महाकाल पब्लिक स्कूल अकोड़ा की मान्यता की निलंबित

– नोटिस का जबाव दिए जाने तक रहेगी मान्यता निलंबित

भिण्ड 28 जून। कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम का उल्लंघन करने पर नोटिस का जबाव प्राप्त न होने तक जय महाकाल पब्लिक स्कूल अकोड़ा की मान्यता निलंबित कर दी है।
कलेक्टर श्रीवास्तव ने जारी आदेश में कहा है कि गुरुवार को बालवाड़ी पुस्तक विक्रेता के यहां आकस्मिक जांच में जय महाकाल पब्लिक स्कूल अकोड़ा के कक्षा चार की पुस्तकों का सेट जांच करने पर पाया गया कि सेट में एनसीईआरटी की तीन पुस्तकों का मूल्य 200 रुपए है तथा अन्य प्रकाशकों की पुस्तक जिनमें ऐसे विषय भी सम्मिलित हैं जिनकी पुस्तकें एनसीईआरटी के सेट में पूर्व से है, की कीमत 2730 रुपए है। यह भी जानकारी प्राप्त हुई कि जय महाकाल पब्लिक स्कूल अकोड़ा की पुस्तक अन्य किसी पुस्तक विक्रेता के पास उपलब्ध नहीं है। स्कूल की मान्यता का अवलोकन करने पर ज्ञात हुआ कि स्कूल द्वारा संचालित पुस्तकों की जानकारी वाले कॉलम में कोई जानकारी नहीं भरी है। यह नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का उल्लंघन है। उपरोक्त कारणों को दृष्टिगत रखते हुए स्कूल संचालक को मान्यता निरस्त किए जाने हेतु नोटिस जारी किया गया है। नोटिस का जबाव प्राप्त न होने तक जय महाकाल पब्लिक स्कूल अकोड़ा की मान्यता निलंबित की जाती है।