न्यायालय ने आरोपियों पर 2500-2500 रुपए का जुर्माना भी लगाया
भिण्ड, 16 दिसम्बर। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला भिण्ड विशाल खाडे के न्यायालय ने थाना देहात के प्रकरण क्र.2269/15 में अवैध वसूली करने वाले आरोपीगण मोनू उर्फ भूपेन्द्र सिंह पुत्र कन्हई सिंह राजावत उम्र 34 साल, लटूरी सिंह पुत्र विश्वनाथ सिंह राजावत उम्र 45 साल निवासीगण ग्राम कुडर्रा, थाना भारौली, हाल सीतानगर बी ब्लॉक भिण्ड को विचारण पश्चात धारा 327 भादंवि में दो-दो वर्ष सश्रम कारावास एवं 2500-2500 रुपए के जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण का संचालन जिला अभियोजन अधिकारी भिण्ड अरविन्द कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी ममता यादव ने किया।
सहायक मीडिया सेल प्रभारी भिण्ड केपी यादव के अनुसार अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि 15 अप्रैल 2014 को फरियादी केशव कुमार ने थाना देहात में लिखित आवेदन दिया कि सुबह रोडवेज बस स्टैण्ड वर्कशॉप से उसका ट्रेक्टर निकाल रहा था तभी पास में गन्ने की दुकान पर सोनू व मोनू पुत्रगण कन्हई सिंह निवासी बस स्टैण्ड वर्कशॉप भिण्ड व लटूरी राजावत एवं एक अन्य व्यक्ति जिसका नाम वह नहीं जानता, चारों ने उसे रोककर कहा कि ट्रेक्टर खडा करने के 100 रुपए निकालो, शिवकुमार ने कहा कि रुपए क्यों मांग रहे हो, तो मोनू ने उससे कहा कि तू मुझे नहीं जानता है, यहां खर्चा देना पडेगा, तूने परसों भी नहीं दिए थे। सभी ने उसके साथ मारपीट की और बोला कि तूझे निपटा देंगे परंतु पैसा लेकर ही रहेंगे। घटना कविलास ने देखी थी। 13 अप्रैल 2014 को भी चारों ने उसे ट्रेक्टर खडा करने के पैसे मांगे थे। उक्त प्रकरण थाना देहात में अपराध क्र.154/2014, धारा 324, 341, 506 भादंवि पर पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।