भिण्ड, 17 अक्टूबर। नामांकन राशि को जमा/ प्राप्त करने के संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी संजय श्रीवास्तव ने स्टेंडिंग कमेटी की बैठक में बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशानुसार विधानसभा निर्वाचन में अभ्यर्थियों को नामांकन दाखिल करने के लिए नामांकन शुल्क की राशि ऑनलाइन जमा करना होगी। प्रशिक्षण कार्यक्रम में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनैतिक दलों के पदाधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी, सहायक रिटर्निंग अधिकारी एवं इनके अधिनस्थ कार्य करने वाले कर्मी आदि मौजूद थे। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजकुमार खत्री और वरिष्ठ कोषालय अधिकारी की विशेष उपस्थिति में आयोजित किया गया।
प्रशिक्षण कार्यक्रम में एवं सिस्टम ने नामांकन दाखिल करने के साथ ही नामांकन शुल्क की राशि ऑनलाइन जमा करने की प्रक्रिया की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नामांकन राशि किस तरह ऑनलाइन जमा की जाना हैं। नामांकन शुल्क की राशि ऑनलाइन जमा करने के साथ ही उसके चालान/ रसीद नामांकन फार्म के साथ संलग्न करना होगा। बताया गया कि अभ्यर्थी अपने नेट बैंकिंग/ ओटीसी के माध्यम से ऑनलाइन राशि जमा कर सकते हैं। उम्मीदवार शासकीय कोष में ऑनलाइन/ ओटीसी के माध्यम से राशि ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। जिससे कि उनके द्वारा किए गए सभी लेन-देन की जानकारी एवं रिपोर्ट त्वरित उपलब्ध रहेगी। चालान जमाकर्ता ऑनलाइन रिफण्ड हेतु आवेदन कर सकते हैं। जमाकर्ता का आवेदन संबंधित जिले के आहरण संवितरण अधिकारी के लॉगिन पर उपलब्ध हो जाता है जिसके लिए चालान जमा किया गया है।