भिण्ड, 14 अक्टूबर। जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने पुलिस अधीक्षक भिण्ड के प्रतिवेदन पर से आयुध अधिनियम 1959 की धारा 17(3)बी में निहित प्रावधानों का प्रयोग करते हुए अनावेदक आम्र्स लाइसेंसी बीरेन्द्र सिंह पुत्र दयाल सिंह परिहार निवासी ग्राम धौनपुरा भिण्ड, कुलदीप सिंह पुत्र शिवकुमार सिंह परिहार निवासी ग्राम धौनपुरा भिण्ड, पानसिंह पुत्र हुकुम सिंह राजपूत निवासी ग्राम मल्लपुरा भिण्ड, सरीफ खान पुत्र नफीश खान निवासी ग्राम खितौली थाना गोहद के नाम शस्त्र लायसेंस को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
उक्त चारों व्यक्तियों के विरुद्ध लोगों को धमकाने, हत्या करने, आम्र्स लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन, शस्त्रों का बिना किसी उद्देश्य के प्रदर्शन कर समाज में भय बनाने की कोशिश की गई थी, इनके विरुद्ध थानों में भी प्रकरण दर्ज हैं। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक भिण्ड के प्रतिवेदन पर कर्रवाई करते हुए, शस्त्र लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए हैं। इस आदेश के प्रभावी रहने तक शस्त्र एम्यूनेशन जमा रखा जाएगा।