जिले में नवीनीकरण नहीं कराए गए शस्त्र तत्काल प्रभाव से निलंबित

भिण्ड, 14 अक्टूबर। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने भिण्ड जिले की राजस्व सीमाओं के भीतर समस्त शस्त्र लाइसेंस धारकों के निर्धारित फार्म (3) और (5) में जारी सभी प्रकार के शस्त्र तत्काल प्रभाव से पांच दिसंबर 2023 तक निलंबित किए जाकर शस्त्र संबंधित थानों/ वैध आम्र्स डीलर के यहां सेफ कस्टडी में अनिवार्य रूप से तत्काल जमा करने हेतु निर्देशित किया गया है।
इसके अतिरिक्त जिला भिण्ड अंतर्गत ऐसे शस्त्र लाइसेंसधारी हैं जिनके शस्त्र लाइसेंस अन्य राज्य एवं जिलों से जारी किए गए हैं, जिन्हें संबंधित लाइसेंसधारी द्वारा जमा नहीं किए जाते हैं तथा जिनसे कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित होती है। जिला दण्डाधिकारी ने जिला भिण्ड अतंर्गत ऐसे समस्त आम्र्स लाइसेंसी के शस्त्र लाइसेंस जो अन्य राज्य एवं जिलों से जारी होकर इस जिले में दर्ज या नवीनीकरण नहीं किए गए हैं के निर्धारित अनुज्ञप्ति फार्म (3) और (5) में जारी शस्त्र लाइसेंस तत्काल प्रभाव से पांच दिसंबर तक निलंबित किए जाकर संबंधित अनुज्ञप्तिधारियों को निर्देशित कर कहा है कि वे अपने लाइसेंसी शस्त्र को संबंधित थानोंं या वैध आम्र्स डीलर की सेफ कस्टडी में तत्काल जमा करना सुनिश्चित करें। वैध आम्र्स डीलर के यहां जमा किए गए लाइसेंसी शस्त्र की सूचना संबंधित वैध आम्र्स लाइसेंसी एवं वैध आम्र्स डीलर संबंधित थानों में दी जाना अनिवार्य होगी।