12 अपराधियों को तीन माह तक थाना हाजिरी के आदेश

भिण्ड, 14 अक्टूबर। जिला दण्डाधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने पुलिस अधीक्षक भिण्ड के प्रस्ताव पर 12 अपराधियों को थाना हाजिरी के आदेश दिए हैं। अपराधियों को तीन माह तक प्रतिदिन संबंधित थाना प्रभारी के पास उपस्थिति दर्ज कराना होगी।
आदतन अपराधी बुद्धसिंह पुत्र ज्ञानसिंह राजावत निवासी ग्राम देवरा थाना मेहगांव, ध्यानेन्द्र सिंह पुत्र मंशाराम जाटव निवासी ग्राम नैनोली कॉलोनी थाना मौ, संदीप उर्फ अब्बा पुत्र सतेन्द्र सिंह निवासी भदाकुर रोड थाना फूफ, आदिल खान पुत्र शोहराव खान निवासी हजारीलाल की सराय झांसी मोहल्ला थाना सिटी कोतवाली, रामनरेश उर्फ कल्ली पुत्र सूरज सिंह राजपूत निवासी ग्राम खेरोली थाना अमायन, गोपाल पाण्डेय पुत्र कल्लू उर्फ सुरेश कुमार निवासी ग्राम जमुहां थाना लहार, फौदल पुत्र बालिस्टर सिंह भदौरिया निवासी ग्राम पडकौली थाना मौ, फतेह सिंह पुत्र प्रभुदयाल सिंह कुशवाह निवासी बीजासेन मन्दिर के पास ग्राम तिलोरी थाना मालनपुर, श्याम सिंह उर्फ पोम्पी पुत्र भगत सिंह भदौरिया निवासी अंगदपुरा थाना अटेर, राजू भदौरिया पुत्र गोवर्धन सिंह निवासी वार्ड क्र.18 स्टेशन रोड थाना गोहद चौराहा, सचिन पुत्र प्रहलाद जाटव निवासी वार्ड क्र.16 गांधी नगर गोहद थाना गोहद, मंशाराम पुत्र सरनाम सिंह जाटव निवासी ग्राम नैनोली कॉलोनी थाना मौ पर विभिन्न थानों में अपराधों के मामले पंजीबद्ध हैं।
जिला दण्डाधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3(1)क, ख, ग के अंतर्गत यह कार्रवाई की है। जिले में आपराधिक, असामाजिक गतिविधियों को नियंत्रित करने, लोक व्यवस्था एवं जनसाधारण के हित में शान्ति व्यवस्था बनाए रखने के लिए आदेश जारी किए है। इसके लिए जिला दण्डाधिकारी के आदेश पारित दिनांक से तीन माह की अवधि तक प्रतिदिन संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी के पास उपस्थित होकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराना सुनिश्चित करेगा तथा दिनभर की गतिविधियों की जानकारी संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी को देगा।