ग्वालियर, 14 अक्टूबर। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला ग्वालियर पूर्णिमा कोठे राजन के न्यायालय ने जमीनी विवाद को लेकर गाली-गलौज व मारपीट करने वाले आरोपीगण देवसिंह राठौर उम्र 60 वर्ष, किशनलाल राठौर उम्र 55 वर्ष पुत्रगण लक्ष्मण सिंह राठौर, रवि राठौर उम्र 22 वर्ष, बलवीर राठौर उम्र 24 वर्ष पुत्रगण पुत्र किशनलाल राठौर निवासीगण ग्राम पदमपुर, आरक्षी केन्द्र महाराजपुरा, जिला ग्वालियर को धारा 323/34(3 काउंट) भादंवि के अंतर्गत प्रत्येक आहत के लिए छह-छह माह के सश्रम कारवास से दण्डित किया है।
अभियोजन की ओर से प्रकरण की पैरवी कर रहीं सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती वंदना बंसल सुहाने ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि फरियादी सत्यनारायण ने अपने भाई प्रताप के साथ घायल अवस्था में छह दिसंबर 2015 को आरक्षी केन्द्र मुरार में रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह अपने भाई प्रताप के साथ अपनी जमीन को जोतने के लिए राजकुमार लोधी पदमपुर का ट्रेक्टर ले गया था। दोपहर करीब तीन बजे खेत जोत कर वह लोग वापस आने लगे, उसी समय देवसिंह हाथ में कुल्हाडी, किशनलाल, बलवीर, रवि तीनों लाठियां लिए थे और गालियां देते हुए बोले खेत मेरा है, क्यों जोत रहे हो। उसने गालियां देने से मना किया तो किशनलाल ने लाठी मारी जो सिर में पीछे लगी, खून निकल आया, दूसरी लाठी मारी जो उसके हाथ पर लगी तो बांए हाथ की अंगुली में घाव होकर खून निकल आया। वह फिर गया तो इन लोगों ने भी उसकी मारपीट की, जिससे उसके शरीर में व कमर में मूंदी चोटे आई व दाहिने घुटने में भी चोटें आई हैं। एक लाठी बलवीर ने मारी जो दाहिने हाथ की छिंगली की बगल वाली अंगुली में चोट आई है। उसका भाई प्रताप बचाने आया तो देवसिंह ने उसे कुल्हाडी मारी जो बाए पैर की पिडली में लगी और खून निकल आया, रवि ने पीठ में लाठी मारी, दूसरी लाठी मारी दोनों हाथों में लगी तथा कमर में मारी, जिससे उसे मूंदी चोटे आई। तब उसकी मां बचाने आई तो बलवीर ने उसे लात-घूंसों व लाठियों से मारा जो बांए हाथ के बखौरे के पास लगी व कमर में मूंदी चोट आई। संपर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय ने अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को सजा सुनाई।