छोटे भाई की हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास

शाजापुर, 14 अक्टूबर। विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटी एक्ट) जिला शाजापुर के न्यायालय ने छोटे भाई की हत्या करने वाले आरोपी राममोहन पुत्र शंभुलाल मीणा निवासी ग्राम हिराना, थाना शुजालपुर मण्डी, जिला शाजापुर को धारा 302 भादंवि में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं 500 रुपए जुर्माने से दण्डित किया है।
प्रकरण की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक/एडीपीओ शाजापुर कमल गोयल ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि तीन मार्च 2021 को फरियादी बाबूलाल, रामगोपाल मीणा निवासी हिराना के यहां मजदूरी से काम करता था, रामगोपाल मीणा, बृजमोहन मीणा व आत्माराम मीणा का खेत पास-पास में है। घटना दिनांक को राममोहन मीणा गेंहू के पुले उठा रहा था तो उसके भाई आत्माराम मीणा ने पुले उठाने से मना किया। इसी बात को लेकर राममोहन मीणा ने अपने हाथ में लिए हुए लोहे के सब्बल से आत्माराम मीणा को जान से मारने की नियत से उसके सिर में तीन-चार वार किए, जिससे आत्माराम मीणा बेहोश होकर वहीं खेत में गिर गया। फरियादी बाबूलाल बचाने आया तो उसको भी सब्बल मारी, जिससे उसके सिर से खून बहने लगा। आत्माराम मीणा की मौके पर ही मौत हो गई। थाना शुजालपुर मण्डी पुलिस ने संपूर्ण अनुसंधान पश्चात चालान सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायालय ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होकर आरोपी को दण्डित किया है।