जिला दण्डाधिकारी ने चार अपराधियों को दिए थाने में हाजिरी होने के आदेश

भिण्ड, 21 सितम्बर। जिला दण्डाधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री के प्रस्ताव पर चार आदतन अपराधियों को थाना हाजिरी के आदेश दिए है। अपराधियों को चार माह तक प्रतिदिन संबंधित थाना प्रभारी के पास उपस्थिति दर्ज कराना होगी। इन अपराधियों में केशव सिंह पुत्र मातादीन गोली उम्र 50 साल निवासी ग्राम देहगांव थाना मौ, रामबाबू पुत्र मुन्नीलाल जाटव निवासी वार्ड क्र. आठ फूफ, बहादुर सिंह पुत्र गोविन्द सिंह जाटव उम्र 34 साल निवासी हरगोविन्द पुरा थाना गोहद चौराहा एवं जितेन्द्र सिंह पुत्र हरनारायण गुर्जर निवासी ग्राम गुतौर थाना मेहगांव पर विभिन्न थानों में अपराधों के मामले पंजीवद्ध हैं।
जिला दण्डाधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3(1) क, ख, ग के अंतर्गत यह कार्रवाई की है। जिला भिण्ड में आपराधिक, असामाजिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लोक व्यवस्था एवं जनसाधारण के हित में शांति व्यवस्था बनी रहे। इसके लिए जिला दण्डाधिकारी ने आदेशित किया है कि आदेश पारित दिनांक से चार माह की अवधि तक प्रतिदिन संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी के पास उपस्थित होकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराना सुनिश्चित करेगा तथा दिनभर की गतिविधियों की जानकारी संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी को देगा।