नाबालिगा के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 वर्ष का कारावास

सागर, 21 सितम्बर। अपर सत्र न्यायाधीश तहसील बण्डा, जिला सागर आरपी मिश्र की अदालत ने नाबालिग बालिका के साथ जबरन दुष्कर्म करने वाले आरोपी प्रहलाद अहिरवार को दोषी करार देते हुए धारा 366/34 भादंवि के तहत सात वर्ष सश्रम कारावास एवं 500 रुपए अर्थदण्ड, धारा-376 (दो)(आई) में 20 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1500 रुपए अर्थदण्ड, धारा 376(दो)(एन) में 20 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1500 रुपए अर्थदण्ड, धारा 506 भाग-2 में एक वर्ष सश्रम कारावास एवं 500 रुपए जुर्माने की सजा से दण्डित किया है। मामले की पैरवी प्रभारी उप-संचालक (अभियोजन) धर्मेन्द्र सिंह तारन के मार्गदर्शन में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी ताहिर खान ने की।
जिला लोक अभियोज सागर के मीडिय प्रभारी के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि 17 अक्टूबर 2016 को बालिका (पीडिता) के पिता ने इस आशय की रिपोर्ट थाना बण्डा में लेख कराई कि 15 अक्टूबर को बालिका सुबह सात बजे स्कूल पढने के लिए गई थी। मैं अपने गांव किसी काम से गया था। घर पर बालिका की मां एवं उसकी बहन थी, जब बालिका स्कूल की छुट्टी होने के बाद घर पर नहीं आई तो उसकी मां ने मुझे खबर भिजवाई कि बालिका स्कूल से वापिस नहीं आई है। तब मैंने उसी दिन बालिका की खोज मोहल्ले एवं रिश्तेदारियों में की। किन्तु उसका कोई पता नहीं चला। उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाने पर प्रकरण पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया, विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन लेख किए गए, घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया, अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित कर थाना बण्डा जिला सागर पुलिस ने धारा 363, 366 भादंसं का अपराध आरोपी के विरुद्ध दर्ज कर विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया। पीडिता ने न्यायालय के समक्ष बताया कि जब वह सुबह सात बजे स्कूल जा रही थी, तो रास्ते में अभियुक्त प्रहलाद मिला, जिसने धमकी दी कि वह उसके साथ चले, नहीं तो उसे एवं उसके पिता को जान से मार देगा। प्रहलाद ने उसे कुछ सुंघा दिया था, जिससे वह बेहोशी सी हो गई थी। उसे कुछ याद नहीं रहा था, उसे दिल्ली में होश आया था। अभियुक्त प्रहलाद कह रहा था कि शांत रहो, नहीं तो जान से मार देंगे या किसी को बेच देंगे। अभियुक्त प्रहलाद उसके साथ जबरदस्ती बलात्संग करता था। अभियोजन द्वारा साक्षियों एवं संबंधित दस्तावेजों को प्रमाणित किया गया एवं अभियोजन ने अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित किया। जहां विचारण उपरांत अपर सत्र न्यायाधीश तहसील बण्डा, जिला सागर आरपी मिश्र के न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उपर्युक्त सजा से दण्डित किया है।