यातायात के नियमों का उल्लघंन करने वाले अब आसानी से घर बैठै आनलाईन जमा करें ई-चालान

भोपाल, 30 अगस्त। संभागीय जनसंपर्क अधिकारी भोपाल मनोज त्रिपाठी ने बताया कि मंगलवार को सर्वोच्चा न्यायालय की ई-कमेटी के निर्देशानुसार गठित वचुर्अल कोर्ट भोपाल के पीठासीन अधिकारी नितेन्द्र सिंह तोमर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भोपाल द्वारा यातायात नियमों का उल्लघंन जैसे हेलमेट न पहनना, तीन लोगों द्वारा दोपहिया वाहन की सवारी करना, खतरनाक हालत में वाहन को खडा करना से संबंधित सात हजार से अधिक मामलों में विगत सप्ताह में कार्रवाई की गई एवं कार्रवाई करने के पश्चात यातायात नियमों के उल्लंघनकर्ता के पंजीकृत मोबाईल नंबर पर एसएमएस न्यायालय द्वारा भेजे गए। उक्त एसएमएस पर दी गई लिंक पर जाकर 30 दिवस के भीतर जुर्माना जमा किया जा सकता है। जुर्माना जमा न किए जाने की दशा में उल्ल घंनकर्ता के विरुद्ध नियमित न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया जाएगा, जिसके पश्चात न्यायालय में उपस्थित होकर ही जुर्माना जमा किया जा सकेगा। उपरोक्त पहल से वाहन चालकों के समय व पैसे की बचत होगी एवं उन्हें अनावश्यक रूप से कोर्ट के चक्कर नहीं लगाने पडेंगे एवं घर बैठे आसानी से आनॅलाईन जुर्माना जमा कर सकेंगे।