नाबालिगा के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 वर्ष का कारावास

न्यायालय ने आरोपी पर 10 हजार का अर्थदण्ड भी लगाया

ग्वालियर, 11 जुलाई। एकादशम अपर सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट) ग्वालियर ने नाबालिगा के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी भूपेन्द्र वर्मा को धारा 376(3), सहपठित धारा 4(2) पॉक्सो अधिनियम के अधीन 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं 10 हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है।
अभियोजन की ओर से प्रकरण की पैरवी कर रहे सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी आशीष कुमार राठौर एवं उनकी सहयोगी एडीपीओ नैन्सी गोयल ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि अभियोक्त्री कक्षा-10 की विद्यार्थी रही है और प्रथम सूचना रिपोर्ट 15 अप्रैल 2020 से लगभग आठ माह पूर्व से वह अभियुक्त भूपेन्द्र को जानती है। उसका एवं भूपेन्द्र का आपस में प्रेम प्रसंग हो गया था। अभियुक्त ने विवाह का झांसा देकर उसे होटल लेवल थ्री में ले जाकर उसके साथ कई बार गलत काम किया। अभियोक्त्री ने अभियुक्त से विवाह करने के लिए कहा तो उसने विवाह करने से मना कर दिया और अभियोक्त्री से कहा कि यदि यह बात तुमने किसी को बताई तो तुम्हें जान से खत्म कर दूंगा और तेरे फोटो सबको दिखा दूंगा। अभियोक्त्री ने उक्त घटना अपने माता-पिता को बताई और आवेदन पत्र थाना हजीरा में प्रस्तुत कर घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध कराई, जो थाना हजीरा के अपराध क्र.134/2020 अंतर्गत धारा-376, 506 भादंसं एवं धारा-3/4 पॉक्सो अधिनियम 2012 के अधीन पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। न्यायालय ने अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को सजा सुनाई है।