रायसेन, 11 जुलाई। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तहसील सिलवानी, जिला रायसेन के न्यायालय ने निर्णय पारित कर महिला के साथ छेडखानी करने वाले आरोपी माखन सिंह पुत्र भगवान सिंह आदिवासी उम्र 37 वर्ष निवासी ग्राम देवकानी, थाना सिलवानी को धारा 354 भादंवि में एक वर्ष सश्रम कारावास व 400 रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। मामले में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सिलवानी राजेन्द्र वर्मा ने की।
अभियोजन मीडिया प्रभारी जिला रायसेन श्रीमती शारदा शाक्य के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि 29 अगस्त 2017 को शाम 5:30 बजे फरियादिया (अभियोक्त्री) मजदूरी करके अकेली घर वापस आ रही थी तभी वहां माखन सिंह पुत्र भगवान सिंह उसे बओस नदी के पास मिला और फरियादिया को रोक कर दोनों हाथ बुरी नियत से पकड लिए। फरियादिया ने झटका देकर हाथ छुडाया और वह जोर से चिल्लायी तो आवाज सुनकर नदी के पास से निकलने वाला शिवकुमार जो उसके साथ काम करने गया था, दौडकर उसके पास आया तो माखन सिंह आदिवासी भाग गया। फिर फरियादिया ने डायल 100 को फोन लगाया तो उसके पास डायल 100 पुलिस आ गई। फरियादिया ने पिता के साथ 100 नंबर डायल गाडी से थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई। जिस पर से आरक्षी केन्द्र सिलवानी के अपराध क्र.269/17 अंतर्गत धारा 341, 354 भादवि की रिपोर्ट दर्ज की। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया। विचारण उपरांत न्यायालय ने अभियोजन की समस्त दलीलों एवं साक्ष्यों को सुनते हुए आरोपी को धारा 354 भादंवि को दोषी पाते हुए एक वर्ष सश्रम कारावास एवं 400 रुपए जुर्माने से दण्डित किया है।