अजा/जजा वर्ग को है नि:शुल्क विधिक सहायता का अधिकार

भिण्ड, 23 फरवरी। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार एवं प्रधान जिला न्यायाधीश/ अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड अक्षय कुमार द्विवेदी के आदेशानुसार तथा सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड सुनील दण्डौतिया के मार्गदर्शन में थाना अजाक भिण्ड में विधिक साक्षरता एवं जागरुकता शिविर का आयोजन किया गया।
इस अवसर पर मुख्य रूप से उपस्थित न्यायिक मजिस्ट्रेट भिण्ड विशाल खाडे ने अनुसूचित जाति/ जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत जानकारी देते हुए बताया समाजिक संरक्षण हेतु एससी/एसटी एक्ट को पारित किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को कानूनी संरक्षण प्रदाय करना है। उक्त अधिनियम में विभिन्न प्रकार के अधिकार वर्णित हैं, जिनका ज्ञान सभी को होना आवश्यक है।
जिला विधिक सहायता अधिकारी भिण्ड सौरभ कुमार दुबे ने नि:शुल्क विधिक सहायता योजना के अंतर्गत जानकारी देते हुए बताया कि अजा/जजा वर्ग को नि:शुल्क विधिक सहायता का अधिकार है, जिसे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत कर प्राप्त किया जा सकता है। इसके साथ ही टोल फ्री नं.15100 पर संपर्क कर विधिक सहायता प्राप्त की जा सकती है। इस अवसर पर थाना प्रभारी अजाक भिण्ड, पीएलव्ही धीरेन्द्र श्रीवास्तव तथा थाना स्टाफ एवं आमजन उपस्थित रहे।