कुल्हाड़ी मारकर युवती की हत्या करने वाले को आजीवन कारावास

भिण्ड, 08 अगस्त। पंचम सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट भिण्ड श्री शमरेश सिंह की अदालत ने कुल्हाड़ी मारकर युवती की हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास एवं एक हजार रुपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। प्रकरण में अभियोजन का संचालन अतिरिक्त लोक अभियोजक जिला भिण्ड मुकेश बिहारी दीक्षित ने किया।
जनसंपर्क अधिकारी अभियोजन संभाग चंबल इन्द्रेश कुमार प्रधान ने बताया कि 29 नवंबर 2016 को सुबह लगभग आठ बजे 18 वर्षीय अभियोक्त्री शौच की कहकर घर के पास ही लगे बड़े लला जादौन के खेत की तरफ गई थी। बहुत देर तक जब वह वापस नहीं आई तो उसके पिता ने अभियोक्त्री की मां से कहा कि देखकर आओ, वह अभी तक वापस क्यों नहीं आई। तब अभियोक्त्री की मां बड़े लला के खेत की तरफ गई और थोडी ही देर में अभियोक्त्री की मां की रोने की आवाज आई, तो अभियोक्त्री के पिता दौड़कर पहुंचे और देखा कि बड़े लला के खेत में अभियोक्त्री की लाश पड़ी हुई है। किसी ने धारदार हथियार से अभियोक्त्री के बाएं कान के नीचे गले में गहरी चोट पहुंचाकर उसकी हत्या कर दी है तथा आसपास भी खून फैला हुआ है। अभियोक्त्री की लाश के पास ही पानी का डिब्बा एवं दुप्पटा एवं चप्पलें पड़ी थीं। अभियोक्त्री के पिता द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस थाना ऊमरी में अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध अपराध दर्ज किया जाकर विवेचना की गई। विवेचना के दौरान आरोपी दिनेश सिंह राजावत को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से अभियोक्त्री की हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी जप्त कर आवश्यक विवेचना पश्चात अभियोग पत्र सक्षम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया जो विचारण हेतु सत्र न्यायालय भिण्ड की ओर उपार्पित किया गया। पंचम सत्र न्यायालय द्वारा विचारण पश्चात अभियुक्त दिनेश सिंह राजावत पुत्र उदय सिंह राजावत उम्र 28 वर्ष निवासी ग्राम खेरा थाना ऊमरी जिला भिण्ड के विरुद्ध अपराध किया जाना प्रमाणित पाते हुए आजीवन कारावास एवं एक हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। उल्लेखनीय है कि पुलिस द्वारा आरोपी के विरुद्ध धारा 376 एवं 376-ए भादवि के अधीन भी अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया था किन्तु आरोपी के विरुद्ध अभियोक्त्री के साथ बलात्संग किया जाना साक्षीगण की साक्ष्य एवं डीएनए रिपोर्ट से प्रमाणित न होने पर अभियुक्त को धारा 376, 376-ए के अधीन दोषमुक्त किया गया।