न्यायालय ने पीडि़ता को दिलाई प्रतिकर राशि, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड एवं विशेष न्यायालय का रहा प्रयास

भिण्ड, 08 अगस्त। सिटी कोतवाली भिण्ड के गैंगरेप एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 3/4 के अंतर्गत अपराध क्र.605/2018 के मामले में पीडि़त बालिका को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड द्वारा नि:शुल्क विधिक सेवा प्रदान करते हुए उसके भविष्य की रक्षा हेतु मामले के लंबित रहने के दौरान ही अंतरिम प्रतिकर दिलाए जाने हेतु आवेदन विशेष न्यायालय (पॉक्सो अधिनियम) की शमरेश सिंह के न्यायालय में प्रस्तुत कराया गया। विशेष न्यायाधीश शमरेश सिंह द्वारा मामले की गंभीरता को देखते हुए दोनों पक्षों को सुने जाने के बाद पीडि़त बालिका को दो लाख 50 हजार रुपए प्रतिकर राशि प्रदान किए जाने का आदेश कलेक्टर भिण्ड को दिया गया है। कलेक्टर भिण्ड द्वारा आदेश दि. चार अगस्त 2021 के तीस दिवस के भीतर उपरोक्त राशि पीडि़ता को प्रदान की जाएगी।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड के सचिव सुनील दण्डौतिया द्वारा बताया गया कि वर्तमान में किसी अपराध के पीडि़त या महिला अपराध से पीडि़त महिला पीडि़त प्रतिकर योजना 2015 अथवा लैंगिक हमले एवं अन्य अपराध से पीडि़त महिलाओं हेतु प्रतिकर योजना 2018 के अंतर्गत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से प्रतिकर राशि प्राप्त करने हेतु कार्रवाई कर सकती है। जिसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा उनको प्रतिकर दिलाए जाने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। व्यक्ति की मृत्यु या गंभीर चोट आने विषयक अपराध के मामलों में भी पीडि़त या उनके परिजन प्रतिकर का दावा कर सकते हैं।