राष्ट्रीय पक्षी मोर की हत्या करने वाले तीन आरोपियों जमानत की निरस्त

विदिशा, 04 अगस्त। न्यायालय जेएमएफसी तहसील लटेरी जिला विदिशा श्री देवेन्द्र सोलंकी के न्यायालय ने राष्ट्रीय पक्षी मोर की हत्या करने वाले आरोपीगण रफीक खां उम्र 44 वर्ष, उमर खां उम्र 35 वर्ष, खान मोहम्मद उर्फ खन्नू खां उम्र 46 वर्ष निवासीगण लटेरी जिला विदिशा का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी हरिराम कुशवाह ने घटना के संबंध में बताया कि वन अपराध प्रकरण क्र.231/24 दि. 19 दिसंबर 2020 वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 2(1), (16), 9, 39, (द), एवं 50, 51 के अंतर्गत कायम हुआ है, जिसमें छह मोरों को मारा गया है। जिसमें फरार आरोपीगणों को रफीक खान, उमर खां, खान मोहम्मद उर्फ खन्नू खां को गिरफ्तार कर न्यायालय जेएमएफसी लटेरी श्री देवेन्द्र सोलंकी के समक्ष मंगलवार को पेश किया गया। न्यायालय द्वारा सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी हरिराम कुशवाह के तर्कों से सहमत होते हुए आरोपीगणों का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया है।