धारदार चाकू हमला करने वाले आरोपी को एक वर्ष का कारावास

सतना, 04 अगस्त। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नागौद जिला सतना श्री रूपेश कुमार साहू के न्यायालय ने थाना जसो के अपराध क्र.61/2016 धारा 324 एवम 294 भादवि के तहत चाकू से हमला करने वाले आरोपी धीरज कोटवार पुत्र रामलाल दहिया उम्र 35 वर्ष थाना जसो एक वर्ष सश्रम कारावास तथा दो अर्थदण्ड से दण्डित किया। प्रकरण में मप्र राज्य की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती रोजर चौहान ने समग्र आधारों पर अभियोजन का संचालन करते हुए फरियादी को न्याय दिलाया।
अभियोजन प्रवक्ता जिला सतना विनोद प्रताप सिंह ने बताया कि छह अप्रैल 2021 को ग्राम जसो में आरोपी पन्नालाल ने फरियादी रामकिशोर को लोकस्थान पर गली देते हुए धारदार चाकू से हमला किया। जिससे फरियादी के गर्दन एवं सर पर काफी चोटें आई और खून भी काफी बहा। जिसकी शिकायत फरियादी ने जसो थाने में की। जिस पर संज्ञान लेते हुए जसो पुलिस ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। उक्त अपराध पर संज्ञान लेते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्री रूपेश कुमार साहू ने अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते आरोपी को धारा 324 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुए एक वर्ष का कारावास तथा दो हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।