शादी का झांसा देकर नाबालिगा के दुष्कर्म करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त

विदिशा, 04 अगस्त। द्वितीय अपर सत्र/ विशेष न्यायाधीश पॉक्सो, जिला विदिशा सुश्री प्रतिष्ठा अवस्थी के न्यायालय ने आरोपी सुनील पुत्र भवनलाल केवट को धारा 376(2)(एन), 376डी, 34 भादवि एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 3/4 एवं एससी/एसटी एक्ट की धारा 3(1)(डब्ल्यू)(प), 3(2)(ट) मेें जमानत निरस्त कर दी है। उक्त मामले में विशेष लोक अभियोजक श्रीमती प्रतिभा गौतम ने जमानत याचिका पर अपराध की गंभीरता के आधार पर कड़ा विरोध किया।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी जिला विदिशा सुश्री गार्गी झा के अनुसार घटना संक्षिप्त में इस प्रकार है कि आरोपी सुनील केवट द्वारा 18 वर्ष से कम आयु की अवयस्क पीडि़ता को शादी का झांसा देकर उसके साथ बार-बार गलत काम किया था। जिससे पीडि़ता पांच माह की गर्भवती हो गई थी। उक्त घटना की रिपोर्ट पीडि़ता ने आरक्षी केन्द्र नटेरन में लेखबद्ध कराई थी। रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरुद्ध धारा 376(2)(एन), 376डी, 34 भादवि एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 3/4 एवं एससी/एसटी एक्ट की धारा 3(1)(डब्ल्यू)(प), 3(2)(ट) प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। बचाव पक्ष के अधिवक्ता के द्वारा आरोपी सुनील केवट की ओर से जमानत आवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था, जिसे न्यायालय ने आरोपी के कृत्य की गंभीरता एवं प्रकरण की परिस्थितियों एवं महिलाओं के प्रति बढ़ते हुए योन अपराधों को देखते हुए आरोपी सुनील केवट का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया है।