मारपीट करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त, भेजा जेल

विदिशा, 04 अगस्त। न्यायालय जेएमएफसी विदिशा श्री राकेश सनोडिया के न्यायालय ने मारपीट करने वाले आरोपी वीरू उर्फ खूबचंद निवासी खरीफाटक रोड विदिशा को धारा 329, 327, 323, 294, 34 भादवि के प्रकरण मेें जमानत निरस्त कर जेल भेज दिया है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती ज्योति गोयल ने की।
सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती ज्योति गोयल ने घटना के संबंध में बताया कि आरोपी द्वारा अन्य सह-आरोपीगण के साथ मिलकर फरियादी के साथ लोहे की रॉड के साथ मारपीट की थी, जिसकी रिपोर्ट फरियादी द्वारा आरक्षी केन्द्र सिविल लाईन में की गई थी। उक्त रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरुद्ध धारा 327, 323, 294, 34 भादवि इजाफा धारा 329 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था।