मारपीट के चार मामलों में आधा दर्जन आरोपियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज

भिण्ड, 01 अगस्त। जिले के शहर कोतवाली, बरोही एवं देहात थाना क्षेत्र में अलग-अलग स्थानों से गाली गलौज, मारपीट एवं जान से मारने की धमकी के मामले सामने आए हैं। पुलिस ने फरियादियों की रिपोर्ट पर कुल आधा दर्जन लोगों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिए हैं।
जानकारी के अनुसार शहर कोतवाली थाना क्षेत्रांतर्गत नई आवादी निवासी फरियादी मनोज पुत्र मुन्नालाल जैन उम्र 25 साल ने पुलिस को बताया कि सोमवार की सुबह पुरानी रंजिश के चलते आरोपीगण गुल्लू चौधरी निवासी नई आबादी भिण्ड एवं देबू चौहान निवासी यदुनाथ नगर भिण्ड ने उसके घर के सामने गाली गलौज किया। जब फरियादी ने गाली देने से मना किया तो आरोपियों ने उसके साथ मारपीट की जान से मारने की धमकी दे डाली। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध धारा 323, 294, 506, 34 भादंवि के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है।
बरोही थाना क्षेत्रांतर्गत ग्राम रैपुरा निवासी फरियादी रामपाल पुत्र कमान सिंह नरवरिया उम्र 26 साल ने पुलिस को बताया कि पुरानी रंजिश के चलते सोमवार की सुबह गांव में रहने वाले आरोपी सोबरन सिंह नरवरिया ने उसे अशोक सिंह की डीपी के पास ऐहतार रैपुरा रोड पर घेर लिया और गाली गलौज करने लगा। जब फरियादी ने गाली देने से मना किया तो आरोपी उसके साथ्ज्ञ मारपीट कर जान से मारने की धमकी दे डाली। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध धारा 323, 294, 506, 341 भादंवि के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। इसी थाना क्षेत्र के ग्राम खुर्द निवासी फरियादिया श्रीमती सगुना पत्नी गुरूचरन सिंह भदौरिया उम्र 38 साल ने पुलिस को बताया कि घरेलू विवाद को लेकर आरोपीगण अरविन्द उर्फ पिटंकी भदौरिया एवं पूनम भदौरिया ने घर के बाहर गाली गलौज किया। जब फरियादिया ने गाली देने से मना किया तो आरोपियों ने उसके साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी दे डाली। पुलिस ने फरियादियों की रिपोर्ट पर कुल आधा दर्जन लोगों के विरुद्ध धारा 323, 294, 506, 34 भादंवि के तहत प्रकरण दर्ज कर लिए हैं।
इधर देहात थाना क्षेत्रांतर्गत ग्राम चरथर निवासी फरियादी आशाजीत पुत्र रामदत्त ओझा उम्र 21 साल ने पुलिस को बताया कि रंगदारी को लेकर गांव में ही रहने वाले आरोपी राजवीर तोमर ने उसे गौरशंकर की चक्की के पास घेर लिया और गाली गलौज करने लगा। जब फरियादी ने गाली देने से मना किया तो आरोपी ने उसके साथ मारपीट कर दी। धारा 323, 294, 506, 34 भादंवि के तहत प्रकरण दर्ज कर लिए हैं।