गैर अनुदान मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूलों में प्रथम चरण प्रवेश के पश्चात द्वितीय चरण हेतु रिक्त सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया के संबंध में निर्देश

शैक्षणिक सत्र 2022-23 हेतु आरटीई अधिनियम के अंतर्गत

भिण्ड, 29 जुलाई। जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला परियोजना समन्वयक हरिभुवन सिंह तोमर ने विकास खण्ड स्त्रोत समन्वयक समस्त जनपद शिक्षा केन्द्र को शैक्षणिक सत्र 2022-23 हेतु शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत गैर अनुदान मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूलों में प्रथम चरण प्रवेश के पश्चात द्वितीय चरण हेतु रिक्त सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया के संबंध में समय सारणी अनुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
उन्होंने कहा कि नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1)(ग) के प्रभावी क्रियान्वयन तथा कमजोर वर्ग एवं वंचित समूह के बच्चों के नि:शुल्क प्रवेश सत्र 2022-23 प्रथम चरण की प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। प्रथम चरण के उपरांत स्कूलों में रिक्त सीटों को आरटीई पोर्टल पर प्रर्दशित किया गया है, इन रिक्त सीटों में द्वितीय चरण के माध्यम से प्रवेश हेतु समय सारणी निम्नानुसार निर्धारित की जाती है- आवेदकों द्वारा द्वितीय चरण हेतु स्कूलों को च्वाइस अपडेट करना से 31 जुलाई तक, ऑनलाईन लॉटरी के माध्यम से स्कूल का आवंटन दो अगस्त, आवंटन पश्चात स्कूल में प्रवेश हेतु उपस्थित होकर प्रवेश प्राप्त करना एवं संबंधित अशासकीय स्कूल द्वारा मोबाइल एप के माध्यम से एडमीशन रिपोर्टिंग करना की तीन से छह अगस्ततक की समय सीमा निर्धारित की है।

द्वितीय चरण हेतु ऑनलाइन आवेदन में स्कूलों की च्वाइस अपडेट करने के संबंध में निर्देश

आवेदकों को नवीन आवेदन दर्ज करने का विकल्प नहीं होगा। जिन आवेदकों ने सत्र 2022-23 हेतु ऑनलाइन आवेदन किया है एवं सत्यापन केन्द्र पर जाकर मूल दस्तावेजों से सत्यापन कराया था एवं सत्यापन में पात्र हुए हैं, केवल वही आवेदक स्कूल की च्वाइस अपडेट करने हेतु पात्र होंगे। द्वितीय चरण में आवेदक को केवल स्कूल की च्वाइस अपडेट (जोडऩा/ हटाना) करने का विकल्प प्रदान किया गया है। सत्यापन उपरांत पात्र पाए गए आवेदक जिन्हें प्रथम चरण में कोई स्कूल आवंटित नहीं हुआ है अथवा ऐसे आवेदक जिन्हें प्रथम चरण में स्कूल आवंटन हुआ है, परंतु उनके द्वारा आंवटित स्कूल में प्रवेश नहीं लिया है, वह द्वितीय चरण में सम्मलित होने हेतु स्कूल की च्वाइस अपडेट कर सकते हैं। द्वितीय चरण में यदि कोई आवेदक स्कूल की च्वाइस अपडेट नहीं करता है तो सीट रिक्त होने की स्थिति में इसी आवेदन को द्वितीय चरण हेतु सम्मलित किया जाएगा। कोविड-19 के कारण अथवा किसी अन्य परिस्थितियों के कारण यदि बंद अशासकीय स्कूल में हो गया है अथवा किसी अल्प संख्यक स्कूल में प्रथम चरण में आवंटन हो गया है एवं उनका इन स्कूल में उनका प्रवेश नहीं हो सका है तो छात्र हित को देखते हुए ऐसे आवेदकों को भी द्वितीय चरण में अन्य स्कूल की च्वाइस अपडेट करने का विकल्प प्रदान किया गया है। अत: प्रवेश प्रकिया सत्र 2022-23 द्वितीय चरण हेतु उपरोक्त समय सारणी अनुसार कार्रवाई हेतु संबंधितों को उपलब्ध संसाधनों के माध्यम से अवगत कराते हुए समुचित कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।